फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   bmw akansh murder case, chandigarh crime, city news

खुलासा: BMW से कुचलने से दो घंटे पहले अकांक्ष से मिलाया था हाथ

Tue, 14 Feb 2017 09:15 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 14 Feb 2017 09:15 AM IST
विज्ञापन
bmw akansh murder case, chandigarh crime, city news
- फोटो : अमर उजाला
हिमाचल के सीएम के भतीजे को बीएमडब्ल्यू कार से रौंदने के दोनों आरोपी बलराज सिंह रंधावा और हरमेहताब उर्फ फरीद वारदात वाली रात को पौने तीन बजे तक अकांक्ष के सेक्टर-9 स्थित कैफे में ही थे। उनके साथ तीन लड़कियां भी मौजूद थीं। यही नहीं जब अकांक्ष 2:45 बजे कैफे से बाहर आता है तो फरीद अन्य लोगों के साथ निकल रहा होता है और दोनों रुककर हाथ भी मिलाते हैं। यह खुलासा कैफे की सीसीटीवी फुटेज में हुआ है। बलराज भी फरीद से कुछ देर पहले ही कैफे से बाहर निकल गया था। उस समय नहीं लगा कि उनके बीच में कुछ हुआ था। 
विज्ञापन


वहीं हत्या करने के आरोपियों का यूटी पुलिस चार दिन बाद भी सुराग लगाने में नाकाम रही है। वहीं सोमवार को पुलिस के आला अफसर सेक्टर-3 के थाने में बैठकर मीटिंग ही करते दिखे। डीएसपी सेंट्रल राम गोपाल, एसएचओ सेक्टर-3 पूनम दिलावरी व अन्य इंस्पेक्टर पूरा दिन मीटिंग करते रहे। शाम को डीआईजी आलोक कुमार भी थाने में पहुंच गए। उसके बाद फिर मीटिंग रात तक चली। वहीं पुलिस ने सोमवार को दोनों आरोपियों के बैंक  खातों की भी डिटेल्स हासिल की। पुलिस अब उनकी भी जांच कर रही है कि पिछले तीन चार दिन में उन्होंने कहां-कहां से पैसे निकाले हैं।
विज्ञापन


डीआईजी आलोक कुमार ने बताया कि  अभी तक न तो आरोपियों का और न ही बीएमडब्ल्यू का र्कोई सुराग लग पाया है। पुलिस जांच में लगी हुई है उम्मीद है कि जल्द कामयाबी मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

गिरफ्तारी से बचने को फरीद ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका

bmw akansh murder case, chandigarh crime, city news
हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे को कार से रौंदकर उसकी हत्या करने के दोनों आरोपियों में से एक हरमेहताब सिंह उर्फ फरीद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

वहीं फरीद की ओर से एडवोकेट सुखदीप सिंह बराड़ द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि हरमेहताब मामले में बेकसूर है और उसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। जिस कार से यह वारदात हुई, वह न तो उसका मालिक है और न ही वह उस कार को चला रहा था। हादसे के वक्त कार बलराज सिंह रंधावा चला रहा था। ऐसे में उसके खिलाफ आईपीसी 302 (हत्या की धारा) के तहत उसके खिलाफ केस नहीं बनता। वैसे भी हरमेहताब की अकांक्ष से कोई रंजिश नहीं थी। पुलिस केस के अनुसार भी देखा जाए तो वारदात को लेकर उसकी कोई आपराधिक मंशा नहीं बनती। फरीद को इसलिए आरोपी बनाया गया है, क्योंकि वह बलराज के साथ कार में था।

वहीं पुलिस को हरमेहताब से कुछ रिकवर भी नहीं करना है। ऐसे में वह अग्रिम जमानत मिलने पर पुलिस जांच भी ज्वाइन करने को तैयार है। याचिका पर जिला अदालत में मंगलवार को सुनवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed