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एक बार फिर मसीहा बने ओबराय, ब्लड मनी देकर 10 पंजाबियों की जान बचाई
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला(पंजाब)
Updated Thu, 23 Mar 2017 09:34 AM IST
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एसपी सिंह ओबराय, चेयरमैन, सरबत दा भला
- फोटो : File Photo
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पंजाब के 10 परिवारों के लिए खुशी की खबर है। अबू धाबी की अदालत ने एक पाकिस्तानी के कत्ल के केस में सभी 10 पंजाबियों की फांसी की सजा माफ कर दी। मारे गए पाकिस्तानी के पेशावर स्थित परिवार की ओर से माफी के लिए पत्र देने के बाद यह फैसला सुनाया गया। इसके बदले में पाकिस्तानी युव के परिवार को समाज सेवक एसपी सिंह ओबराय ने 60 लाख रुपये की ब्लड मनी अदा की है।
पेशावर के मोहम्मद फरहान मोहम्मद रियाज के परिवार की ओर से ब्लड मनी स्वीकार करने का फैसला करने के बाद दोषियों के लिए माफी की चिट्ठी दी गई। यह 27 फरवरी को अदालत में जमा कराई गई थी।
इसे संयुक्त अरब अमीरात के विदेश विभाग और न्याय विभाग की ओर से तसदीक कराके अदालत को सौंपा गया था। इस पर आज इन सभी नौजवानों की फांसी की सजा माफ करने का फैसला सुनाया। गौरतलब है कि अदालत ने इन 10 पंजाबी नौजवानों को पाकिस्तानी के कत्ल के केस में 26 अक्तूबर को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।
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अभी जेल में रहना पड़ेगा
अभी इन 10 पंजाबियों को जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि इन पर गैरकानूनी तौर पर शराब बेचने का केस भी चल रहा है। इस मामले में 12 अप्रैल को अगली सुनवाई रखी गई है।
इन नौजवानों को मिली थी फांसी
जिन नौजवानों की फांसी की सजा माफ हुई उनमें मोहाली के हरजिंदर सिंह, बरनाला के सतमिंदर सिंह, नवांशहर के चंद्रशेखर, मालेरकोटला के चमकौर सिंह, लुधियाना के कुलविंदर सिंह और बलविंदर सिंह चलांग, समराला के धर्मवीर सिंह, अमृतसर के तरसेम सिंह, पटियाला के गुरप्रीत सिंह और गुरदासपुर के जगजीत सिंह शामिल हैं।
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पेशावर के मोहम्मद फरहान मोहम्मद रियाज के परिवार की ओर से ब्लड मनी स्वीकार करने का फैसला करने के बाद दोषियों के लिए माफी की चिट्ठी दी गई। यह 27 फरवरी को अदालत में जमा कराई गई थी।
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इसे संयुक्त अरब अमीरात के विदेश विभाग और न्याय विभाग की ओर से तसदीक कराके अदालत को सौंपा गया था। इस पर आज इन सभी नौजवानों की फांसी की सजा माफ करने का फैसला सुनाया। गौरतलब है कि अदालत ने इन 10 पंजाबी नौजवानों को पाकिस्तानी के कत्ल के केस में 26 अक्तूबर को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।
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अभी जेल में रहना पड़ेगा
अभी इन 10 पंजाबियों को जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि इन पर गैरकानूनी तौर पर शराब बेचने का केस भी चल रहा है। इस मामले में 12 अप्रैल को अगली सुनवाई रखी गई है।
इन नौजवानों को मिली थी फांसी
जिन नौजवानों की फांसी की सजा माफ हुई उनमें मोहाली के हरजिंदर सिंह, बरनाला के सतमिंदर सिंह, नवांशहर के चंद्रशेखर, मालेरकोटला के चमकौर सिंह, लुधियाना के कुलविंदर सिंह और बलविंदर सिंह चलांग, समराला के धर्मवीर सिंह, अमृतसर के तरसेम सिंह, पटियाला के गुरप्रीत सिंह और गुरदासपुर के जगजीत सिंह शामिल हैं।