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BJP पार्षद कैंथ की पत्नी, पिता की गिरफ्तारी पर 7 अप्रैल तक रोक
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 02 Apr 2016 12:52 PM IST
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चंडीगढ़ बीजेपी नेता सतीश कैंथ
- फोटो : फाइल फोटो
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चंडीगढ़ के हल्लोमाजरा में एक प्लॉट के कब्जे को लेकर चल रहे विवाद मामले में आरोपी पक्ष की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई। मामले में आरोपी भाजपा पार्षद सतीश कैंथ की पत्नी जसवंत कौर और उनके पिता सोहन लाल की अग्रिम जमानत याचिका पर पुलिस ने जवाब दाखिल किया। पुलिस के जवाब दाखिल करने के बाद अदालत ने कैंथ की पत्नी और पिता को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर सात अप्रैल तक रोक लगा दी है।
साथ ही दोनों को 50-50 हजार रुपये के बेल बॉन्ड भरने और पुलिस जांच ज्वाइन करने को कहा है। वहीं कोर्ट ने कैंथ को पहले से दी गई अंतरिम राहत को भी सात अप्रैल तक बढ़ा दिया है। अदालत उस दिन तीनों की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी। सतीश कैंथ के खिलाफ सेक्टर-31 पुलिस थाने में बीते 14 मार्च को दर्ज आपराधिक अतिक्रमण और धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया था।
इससे पहले अदालत ने कैंथ की पत्नी और पिता की याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया था। इस पर सेक्टर-31 थाना पुलिस ने शुक्रवार को दाखिल जवाब में दोनों की जमानत का विरोध किया। वहीं याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से कोर्ट में कहा गया कि जिस विवादित प्लॉट को लेकर पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है, वह उनका है। उनके पास इसके दस्तावेज भी हैं।
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साथ ही उन्होंने सेक्टर-31 थाना पुलिस को जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज सौंप दिए हैं। इसके अलावा पार्षद ने कोर्ट के आदेश पर पुलिस जांच भी ज्वाइन कर ली है। इस पर पुलिस ने अदालत में दोनों बातों की पुष्टि की। इसके बाद अदालत ने पार्षद कैंथ की पत्नी और उनके पिता को अंतरिम राहत देते हुए सात अप्रैल तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
ये है मामला
सतीश कैंथ पर हल्लोमाजरा में बिमला देवी के पांच मरले के प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप है। बिमला देवी व उनका परिवार फरीदाबाद में रहता है। बिमला देवी का बेटा अरुण गुप्ता प्लॉट देखने के लिए आता रहता था। जब वह काफी समय के बाद आया तो उसके प्लॉट पर मकान बना था। सतीश कैंथ ने उस मकान पर दो मंजिला मकान बना लिया था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि कैंथ ने धोखे से प्लॉट पर कब्जा कर मकान बना लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दी।
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साथ ही दोनों को 50-50 हजार रुपये के बेल बॉन्ड भरने और पुलिस जांच ज्वाइन करने को कहा है। वहीं कोर्ट ने कैंथ को पहले से दी गई अंतरिम राहत को भी सात अप्रैल तक बढ़ा दिया है। अदालत उस दिन तीनों की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी। सतीश कैंथ के खिलाफ सेक्टर-31 पुलिस थाने में बीते 14 मार्च को दर्ज आपराधिक अतिक्रमण और धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया था।
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इससे पहले अदालत ने कैंथ की पत्नी और पिता की याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया था। इस पर सेक्टर-31 थाना पुलिस ने शुक्रवार को दाखिल जवाब में दोनों की जमानत का विरोध किया। वहीं याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से कोर्ट में कहा गया कि जिस विवादित प्लॉट को लेकर पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है, वह उनका है। उनके पास इसके दस्तावेज भी हैं।
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साथ ही उन्होंने सेक्टर-31 थाना पुलिस को जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज सौंप दिए हैं। इसके अलावा पार्षद ने कोर्ट के आदेश पर पुलिस जांच भी ज्वाइन कर ली है। इस पर पुलिस ने अदालत में दोनों बातों की पुष्टि की। इसके बाद अदालत ने पार्षद कैंथ की पत्नी और उनके पिता को अंतरिम राहत देते हुए सात अप्रैल तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
ये है मामला
सतीश कैंथ पर हल्लोमाजरा में बिमला देवी के पांच मरले के प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप है। बिमला देवी व उनका परिवार फरीदाबाद में रहता है। बिमला देवी का बेटा अरुण गुप्ता प्लॉट देखने के लिए आता रहता था। जब वह काफी समय के बाद आया तो उसके प्लॉट पर मकान बना था। सतीश कैंथ ने उस मकान पर दो मंजिला मकान बना लिया था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि कैंथ ने धोखे से प्लॉट पर कब्जा कर मकान बना लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दी।