{"_id":"5ca430a2bdec22144f418039","slug":"big-secret-revealed-about-accused-balwinder-singh-drug-inspector-neha-shouri-murder-case","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"नेहा शौरी हत्याकांड में नया खुलासा- आर्म्स डीलर ने नहीं दी बिक्री की सूचना, रद्द हो सकता है लाइसेंस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नेहा शौरी हत्याकांड में नया खुलासा- आर्म्स डीलर ने नहीं दी बिक्री की सूचना, रद्द हो सकता है लाइसेंस
Wed, 03 Apr 2019 09:39 AM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली(पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली(पंजाब)
Published by: खुशबू गोयल
Updated Wed, 03 Apr 2019 09:39 AM IST
विज्ञापन
डॉ. नेहा शौरी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ड्रग इंस्पेक्टर डॉ. नेहा शौरी हत्याकांड में मंगलवार को एक नया खुलासा हुआ है। डॉ. नेहा को बलविंदर सिंह ने जिस रिवॉल्वर से गोली मारी थी, उसकी बिक्री की सूचना प्रशासन को नहीं थी। नियमों के अनुसार, एक सप्ताह के भीतर बेचे गए हथियार की सूचना आर्म्स डीलर को प्रशासन को देनी होती है, लेकिन बलविंदर सिंह को हथियार बेचने वाले आर्म्स डीलर ने इसकी सूचना नहीं दी थी।
एडीसी रोपड़ की जांच में सामने आया है कि आर्म्स डीलर ने नियमों का उल्लंघन किया है। इस पर गृह विभाग आर्म्स डीलर का लाइसेंस रद्द कर सकता है। डीसी रोपड़ सुमित जारंगल ने इस जांच रिपोर्ट की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को जांच पूरी कर ली गई है। अगले दो दिनों के भीतर इसकी विस्तृत रिपोर्ट राज्य के गृह विभाग को सौंप दी जाएगी।
डीसी का कहना है कि अगर आर्म्स डीलर ने एक सप्ताह के भीतर प्रशासन को सूचित कर दिया होता तो आचार संहिता के चलते लाइसेंस धारक को हथियार जमा करवाने के लिए कहा जाता।
विज्ञापन
विज्ञापन
एडीसी रोपड़ की जांच में सामने आया है कि आर्म्स डीलर ने नियमों का उल्लंघन किया है। इस पर गृह विभाग आर्म्स डीलर का लाइसेंस रद्द कर सकता है। डीसी रोपड़ सुमित जारंगल ने इस जांच रिपोर्ट की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को जांच पूरी कर ली गई है। अगले दो दिनों के भीतर इसकी विस्तृत रिपोर्ट राज्य के गृह विभाग को सौंप दी जाएगी।
विज्ञापन
डीसी का कहना है कि अगर आर्म्स डीलर ने एक सप्ताह के भीतर प्रशासन को सूचित कर दिया होता तो आचार संहिता के चलते लाइसेंस धारक को हथियार जमा करवाने के लिए कहा जाता।
विज्ञापन
बिक्री की सूचना देना मेरा काम नहीं: आर्म्स डीलर
बलविंदर सिंह ने रोपड़ के विपिन गन हाउस से 12 मार्च की शाम को 92 हजार रुपये में .32 बोर का रिवॉल्वर और 20 कारतूस खरीदे थे। विपिन गन हाउस के मालिक विपिन कुमार का कहना है कि लाइसेंस धारक द्वारा हथियार खरीदे जाने की सूचना जिला प्रशासन को देना उनका काम नहीं है। उन्होंने बलविंदर को हथियार की खरीद का बिल गन हाउस की मोहर लगाकर दिया था।
यह लाइसेंस होल्डर का काम है कि वह हथियार की एंट्री के लिए तहसीलदार से संपर्क करे। बलविंदर के व्यवहार के बारे में पूछे जाने पर विपिन ने कहा कि उसका बर्ताव सामान्य था। 12 मार्च की शाम करीब 4 बजे वह गन हाउस आया। हथियार देखने के बाद उसने बैंक जाकर आरटीजीएस के जरिये पेमेंट की और फिर आकर हथियार ले गए।
यह लाइसेंस होल्डर का काम है कि वह हथियार की एंट्री के लिए तहसीलदार से संपर्क करे। बलविंदर के व्यवहार के बारे में पूछे जाने पर विपिन ने कहा कि उसका बर्ताव सामान्य था। 12 मार्च की शाम करीब 4 बजे वह गन हाउस आया। हथियार देखने के बाद उसने बैंक जाकर आरटीजीएस के जरिये पेमेंट की और फिर आकर हथियार ले गए।