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2009 लोकसभा चुनाव खर्च मामले में सिद्धू को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

Fri, 09 Sep 2016 10:11 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 09 Sep 2016 10:11 PM IST
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big relief to navjot sidhu from punjab haryana highcourt in a case
चंडीगढ़ में नवजो​त सिद्धू की प्रेस कांफ्रेंस - फोटो : अमर उजाला
पूर्व सांसद एवं फायरब्रांड नेता नवजोत सिद्धू को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी रहा था।
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सिद्धू के खिलाफ वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव खर्च व मामलों को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत को जानकारी दी गई कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गत 30 जून को याचिका पर दोबारा सुनवाई के निर्देश जारी किए हैं। इस पर हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।
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2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान दायर याचिका

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चंडीगढ़ में नवजो​त सिद्धू की प्रेस कांफ्रेंस - फोटो : अमर उजाला
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में अमृतसर से विजयी रहे नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ ओम प्रकाश सोनी ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर सिद्धू के चुनाव को चुनौती दी है।

इसके जवाब में नवजोत सिद्धू के वकील सीनियर एडवोकेट सत्यपाल जैन ने हाईकोर्ट को बताया था कि सिद्धू के खिलाफ याचिकाकर्ता ने कोई तथ्य ही नहीं दिए हैं, इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

इसके बाद सिद्धू ने ओम प्रकाश सोनी की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में जारी सुनवाई पर स्थगन आदेश जारी किए थे।

वकील ने कोर्ट में ये दलील दी

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चंडीगढ़ में नवजो​त सिद्धू की प्रेस कांफ्रेंस - फोटो : अमर उजाला
सिद्धू के वकील सत्यपाल जैन ने बताया कि वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि अब नई लोकसभा का गठन हो चुका है। ऐसे में वर्ष 2009 की चुनाव याचिका इंफ्राक्चुअयस हो गई है।

इसके बावजूद याचिकाकर्ता सोनी ने कहा कि वह इस याचिका को जारी रखना चाहते हैं। इसके चलते हाईकोर्ट में यह याचिका दायर कर दी गई। इसके बाद भी सिद्धू ने नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर मांग की कि उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे।

तब 30 जून को  सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू की याचिका दोबारा सुनने के निर्देश दिए। शुक्रवार को एडवोकेट सत्यपाल जैन ने यह जानकारी जस्टिस सूर्यकांत की बेंच को दी।
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