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गुड न्यूज, अब 5 मिनट में PCR देगी सहायता, घंटे भर में FIR की कापी

Mon, 14 Mar 2016 08:06 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 14 Mar 2016 08:06 AM IST
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big relief, get copy of FIR in an hour and PCR will assist in five minutes
चंडीगढ़ पुलिस - फोटो : DEMO Pics

सिटी ब्यूटीफुल वासियों को पुलिस में शिकायत देने के बाद केस के बारे में जानकारी और एफआईआर कॉपी न मिलने शिकायतें अक्सर रहती हैं। वजह है कि अधिकांश शिकायतकर्ताओं को यह जानकारी नहीं होती कि पुलिस ने जवाब देने के लिए कितना समय तय कर रखा है।

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इसके लिए चंडीगढ़ पुलिस ने पहले से ही एक सीनियर चार्टर टाइम लाइन (किसी शिकायत का कितने समय में मिलना चाहिए जवाब) लिस्ट बनाया है। साल 2016 में यूटी पुलिस ने सीनियर चार्टर टाइम लाइन को अपडेट किया है। आपकी किसी शिकायत का अगर पुलिस की ओर से जवाब नहंी मिल रहा है तो चक्कर लगाने के बजाय पुलिस हेल्प लाइन पर शिकायत कर सकते हैं। आइए आप भी अपने हक के बारे में जानिए सीनियर चार्टर टाइम लाइन लिस्ट से।
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1- शहर के किसी भी कोने में आप फंस जाते हैं और आपको को पुलिस सहायता की जरूरत है। इसके बाद आप पुलिस कंट्रोल रूम नंबर-100 पर कॉल करके पीसीआर पुलिस की सहायता ले सकते हैं। पीसीआर पुलिस पांच मिनट से ज्यादा लेती है तो आप 100 नंबर पर ही उनके ड्यूटी ऑफिसर से शिकायत कर सकते हैं।
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2- किसी भी केस में पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद केस की कापी के लिए आपको चक्कर नहीं लगवा सकती। इसका समय एक घंटा निर्धारित किया गया है। किसी भी तरह की समस्या आने पर एसएसपी से फोन नंबर (0172-276001) पर शिकायत कर सकते है।

3- किसी भी तरह के केस में पुलिस को डीडीआर दर्ज करने 30 मिनट के अंदर कॉपी आपके हाथ में देने का आदेश है। ऐसी स्थिति में किसी भी तरह की समस्या आने पर आप अपनी शिकायत संबंधित डीएसपी व एसएसपी (0172-276001) को कर सकते हैं।

4- पासपोर्ट वेरिफिकेशन पुलिस में आने के बाद 15 दिनों में जवाब देने का समय निर्धारित  है। 15 दिन से ज्यादा समय बीतने की स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी से पूछताछ या संबंधित डीएसपी से शिकायत कर सकते हैं।

5- किसी भी व्यक्ति के नाम का सर्विस वेरिफिकेशन (एनओसी,पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी होटल, बार व अन्य) 15 दिन के भीतर करना अनिवार्य किया गया है। पुलिस की कार्रवाई पर या अवधि पर किसी भी तरह की शिकायत एसएसपी को कर सकते है।


 6- आपके सामान खोने की शिकायत पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का जवाब एक घंटे में करने के आदेश हैं। वहीं, किसी पर्सनल मिसिंग की रिपोर्ट के जवाब का भी समय एक घंटा निर्धारित किया गया है। इस केस में आप किसी तरह की शिकायत पाते हैं तो सीधे एसएसपी को दे सकते है।

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