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पंजाब: पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को अदालत से झटका, फटकार लगी तो वापस लीं दो अर्जियां

Tue, 31 Aug 2021 08:38 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 31 Aug 2021 08:38 PM IST
सार

पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह को मंगलवार को हाईकोर्ट से झटका लगा। इसके बाद उन्हें अपनी दोनों अर्जियों को वापस लेना पड़ा। सैनी ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा कि जस्टिस त्यागी को मामले की पूरी जानकारी है, ऐसे में वह मंगलवार को रिटायरमेंट के दिन ही सुनवाई करें। पंजाब सरकार ने सैनी की इस मांग का विरोध किया।  

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Big blow to former Punjab DGP Sumedh Singh Saini from High Court
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह को मंगलवार को अदालत से झटके पर झटके मिले और कोर्ट की फटकार के बाद उन्हें दोनों अर्जियां वापस लेनी पड़ीं। इसके साथ ही सैनी ने जस्टिस अरुण त्यागी से निवेदन किया कि उनका केस शुरू से ही वह सुन रहे हैं ऐसे में नौ सितंबर की जगह मंगलवार को ही उनकी याचिका पर सुनवाई हो। 

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पंजाब सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वह अपना जज नहीं चुन सकते। इसके बाद सैनी ने जल्द सुनवाई और इंटरव्यू का पेन ड्राइव रिकार्ड पर लेकर अवमानना की कार्रवाई करने की मांग वाली दोनों याचिका वापस ले ली। पूरे सेवाकाल के दौरान की किसी घटना से जुड़े केस में गिरफ्तारी से पहले सात दिन का नोटिस देने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सैनी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इसके अलावा सैनी ने एक इंटरव्यू का हवाला देकर उसकी पेन ड्राइव रिकॉर्ड में लेकर अवमानना की कार्रवाई की मांग को लेकर भी अर्जी दाखिल की थी।
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जस्टिस अरुण कुमार त्यागी, जिनके समक्ष सैनी की इन अर्जियों पर सुनवाई होनी थी, वह मंगलवार को रिटायर हो रहे थे। 18 अगस्त की रात को सैनी को विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अगले दिन 19 अगस्त को उन्हें रिहा करने का आदेश भी जस्टिस त्यागी ने ही दिया था। इन सभी याचिकाओं पर 9 सितंबर को सुनवाई होगी लेकिन सैनी ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा कि जस्टिस त्यागी को मामले की पूरी जानकारी है, ऐसे में वह मंगलवार को रिटायरमेंट के दिन ही सुनवाई करें। 
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सैनी की इस अर्जी का पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरतेज नरूला ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता यह तय नहीं कर सकता कि उसकी याचिका पर कौन जज सुनवाई करेगा। सरतेज नरूला की इस दलील के बाद जस्टिस त्यागी ने सैनी के वकील को कहा कि वह अर्जी खारिज करेंगे। बेंच के कड़े रुख के बाद सैनी के वकील ने अपनी दोनों अर्जियां वापस ले लीं।


सैनी की रिहाई के आदेश वापस लेने की मांग वाली विजिलेंस की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो पाई। विजिलेंस ने अर्जी में कहा है कि 18 अगस्त की रात को सैनी की गिरफ्तारी को अवैध हिरासत में रखना नहीं कहा जा सकता है। गिरफ्तारी के अगले दिन हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले मोहाली की जिला अदालत में उन्हें पेश किया जा चुका था। ऐसे में इस गिरफ्तारी को अवैध हिरासत नहीं कहा जा सकता। ऐसे में इस आदेश को वापस लेने की विजिलेंस ने मांग कर दी है।

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