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चंडीगढ़ में बिग बाजार और पैंटालून्स ने फिर वसूल किए कैरीबैग के पैसे, फोरम ने लगाया जुर्माना

Wed, 27 Nov 2019 10:26 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Wed, 27 Nov 2019 10:26 AM IST
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Big Bazaar and Pantaloons recover carry bag money, Consumer Forum fined
कैरी बैग - फोटो : फाइल फोटो
कैरीबैग के लिए अतिरिक्त चार्ज करने पर उपभोक्ता फोरम की ओर से शोरूम व रिटेल संचालकों पर कई बार जुर्माना लगाया जा चुका है। बावजूद इसके बड़े रिटेल स्टोर ग्राहकों से कैरीबैग के 5 से लेकर 18 रुपये तक वसूल रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में उपभोक्ता फोरम ने एक बार फिर से बिग बाजार और पैंटालून्स को दोषी ठहराते हुए जुर्माना लगाया है। सेक्टर-30ए में रहने वाले सोमांशू शर्मा ने उपभोक्ता फोरम में इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित एलाते मॉल के बिग बाजार के खिलाफ शिकायत दी।
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अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि 16 मार्च 2019 को बिग बाजार के स्टोर से उन्होंने कई सामान खरीदे। 1818 रुपये की सामग्री के साथ बिग बाजार की ओर से 18 रुपये कैरीबैग के चार्ज किए गए। शिकायतकर्ता ने मुताबिक, उन्होंने कैरीबैग की मांग नहीं की थी इसलिए उन्होंने गलत तरीके से पैसे की वसूली बताते हुए उपभोक्ता फोरम में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने बिग बाजार को सेवा में कोताही का दोषी पाया।
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फोरम ने अपने आदेशों में कहा कि ऐसी कंपनियों के देशभर में कई स्टोर हैं, जो कैरीबैग के रुपये वसूल कर बहुत पैसे कमा रही हैं। इसके साथ ही फोरम ने स्टोर पर जुर्माना लगाते हुए कैरीबैग के चार्ज किए 18 रुपये भी वापस करने के आदेश दिए। मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न झेलने के लिए 1000 रुपये मुआवजा और 500 रुपये मुकदमा खर्च शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए। साथ ही 10 हजार रुपये कंज्यूमर लीगल एड के खाते में जमा कराने के भी आदेश दिए।
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उधर, सेक्टर-34सी में रहने वाले दीपक कुमार ने इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित एलाते मॉल के पैंटालून्स के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 27 जुलाई को कुछ सामान लेने के लिए वह उक्त स्टोर में गए। सामान खरीदने के बाद न चाहते हुए भी उन्हें 5 रुपये कैरीबैग के चुकाने पड़े। इसके बाद उन्होंने फोरम में केस किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने पैंटालून्स को दोषी पाया और 5 रुपये लौटाने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न झेलने के लिए 500 रुपये मुआवजा और 500 रुपये मुकदमा खर्च शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए।
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