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2010 में आर्य समाज चौक ब्लास्ट मामले में रमनदीप गोल्डी बरी, थाइलैंड से हुई थी गिरफ्तारी

Tue, 02 May 2017 09:49 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला(पंजाब)
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला(पंजाब) Updated Tue, 02 May 2017 09:49 AM IST
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arya smaj bomb blast case ramandeep goldy release
ramandeep goldy
पटियाला के संवेदनशील आर्य समाज चौक पर साल 2010 में हुए बम धमाके के मामले में 20 नवंबर 2014 को थाइलैंड से गिरफ्तार आतंकी रमनदीप सिंह गोल्डी को अदालत ने बरी कर दिया है। सोमवार को एडिशनल सेशन जज आरएस हुंदल की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसले में बचाव पक्ष की ओर से पेश वकील बरजिंदर सिंह सोढ़ी की दलीलों पर सहमति जताई। हालांकि गोल्डी के खिलाफ रूलदा सिंह हत्याकांड का मामला अभी विचाराधीन है, ऐसे में फिलहाल उसे अभी जेल में ही रहना होगा।  
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आर्य समाज चौक पर स्थित श्री सत्य नारायण मंदिर के सामने 20 अप्रैल 2010 को बम धमाके की घटना हुई थी। धमाके में गौरव शर्मा के अलावा चार अन्य व्यक्ति घायल हुए थे। इसके अलावा कुछ दुकानों को भी क्षति पहुंची। गौरव शर्मा की शिकायत पर थाना कोतवाली में केस दर्ज हुआ। इससे पहले इस केस में पुलिस की ओर से पकड़े गए जसविंदर सिंह, मनजिंदर सिंह, गुरजंट सिंह व हरमिंदर सिंह को भी अदालत 11 अगस्त 2014 को बरी कर चुकी है, लेकिन रमनदीप सिंह गोल्डी के खिलाफ अभी केस चल रहा था। 
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