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बुढ़ापा, विधवा पेंशन लगवानी है तो ये जरूर पढ़ें

Sat, 26 Apr 2014 07:29 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 26 Apr 2014 07:29 PM IST
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apply Old age pension so read this news

बुढ़ापा, विधवा और विकलांग जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन, भत्ता, वित्तीय मदद के लिए अब महीने में एक बार ही आवेदन करना होगा।

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लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका के सचिव दफ्तर में महीने में एक दिन नए आवेदन फार्म लेने के लिए तारीख तय करें।
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उस निर्धारित तारीख पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी या नगर निकायों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अगर आवेदन सही मिले तो रसीद आवेदनकर्ता को तुरंत जारी की जाएगी।
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जो आवेदन फार्म अधूरे होंगे, उन्हें मौके पर ही आवेदनकर्ता को बता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारी फार्मों पर आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सूची उसी दिन जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय भेजी जाए। अगर उसी दिन फार्म भेजना संभव न हो तो जिला समाज कल्याण अधिकारी अगले पांच दिनों के भीतर फील्ड कार्यालय से अपने कार्यालय में मंगवाएं। अगले सात दिनों के भीतर आवेदन फार्म को स्वीकार या अस्वीकार करे।

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