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Hindi News ›   Chandigarh ›   Another petition filed in Punjab and Haryana High Court regarding Chandigarh Mayor election

Chandigarh: चुनाव टालने का आदेश प्रेरित व दुर्भावना से पूर्ण, डीसी का आदेश रद्द कर 24 घंटे में चुनाव की मांग

Sat, 20 Jan 2024 12:00 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 20 Jan 2024 12:00 AM IST
सार

मेयर पद के दावेदार कुलदीप कुमार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने याचिका के माध्यम से 24 घंटे में कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में चुनाव करवाने की मांग की। इतना ही नहीं याचिका में डीसी के आदेश को रद्द करने की मांग भी की है। 

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Another petition filed in Punjab and Haryana High Court regarding Chandigarh Mayor election
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव 24 घंटे के भीतर हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में करवाने की मांग को लेकर मेयर पद के दावेदार कुलदीप कुमार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसके साथ ही चुनाव छह फरवरी को करवाने के डीसी के आदेश को प्रेरित व दुर्भावनापूर्ण बताते हुए रद्द करने की याचिका में मांग की गई है, जिस पर शनिवार सुनवाई होगी।

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19 जनवरी को सुबह यह याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट से मांग की गई कि इस याचिका पर आज ही सुनवाई की जाए लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका पर शनिवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया। 18 जनवरी को चुनाव तय था और जब तय समय पर चुनाव नहीं हुआ था तो उसी दिन मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुरुवार को ही चुनाव करवाने की मांग की थी।
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याचिका पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को 23 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया था। इसके बाद डीसी ने आदेश जारी कर 6 फरवरी को चुनाव करवाने का निर्णय लिया था। ऐसे में चुनाव में देरी न हो इसके लिए अब एक और याचिका दाखिल करते हुए कुलदीप कुमार ने 24 घंटे में कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में चुनाव करवाने की मांग कर दी है। साथ ही याचिका में डीसी के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।
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इस चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी व कांग्रेस गठबंधन की यह चौथी याचिका है। सबसे पहले कांग्रेस के एक पार्षद को हाउस अरेस्ट बताते हुए उसे छुड़ाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने रात एक बजे सुनवाई करते हुए प्रशासन को नोटिस जारी किया था। हालांकि अगले दिन शाम को हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद 17 जनवरी को याचिका दाखिल करते हुए कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में चुनाव करवाने की अपील की गई थी। 


हाईकोर्ट ने इससे इन्कार करते हुए चुनाव की वीडियोग्राफी का आदेश दिया था। 18 जनवरी को चुनाव न करवाने के चलते हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने देर शाम याचिका पर सुनवाई की थी लेकिन बिना कोई राहत दिए प्रशासन व नगर निगम को 23 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया था। अब यह चौथी याचिका दाखिल की गई है जिसमें 24 घंटे के भीतर चुनाव करवाने की अपील की गई है।

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