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Punjab News: अमृतपाल को अवैध हिरासत में रखने का आरोप, हाईकोर्ट पहुंचा मामला, पंजाब सरकार से जवाब तलब

Sun, 19 Mar 2023 08:48 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sun, 19 Mar 2023 08:48 PM IST
सार

याचिकाकर्ता ने कहा कि अमृतपाल सिंह को अवैध हिरासत में लिया गया है और इसका कारण तक स्पष्ट नहीं किया गया है। अमृतपाल के परिजनों तक को इस संदर्भ में जानकारी नहीं दी जा रही है, जो उसकी जान को बड़ा खतरा है। याचिकाकर्ता ने सुरक्षित अवैध हिरासत से छुड़ाने का निर्देश जारी करने की हाईकोर्ट से अपील की।

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Amritpal Singh case reached Punjab and Haryana High Court
हाईकोर्ट पहुंचा अमृतपाल सिंह का मामला।

विस्तार

'वारिस पंजाब दे' संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह को अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अब हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

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बठिंडा निवासी इमरान सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता 'वारिस पंजाब दे' संगठन के कानूनी सलाहकार हैं। इस संगठन के प्रमुख दीप सिद्धू थे और उनकी मौत के बाद यह पद अमृतपाल ने संभाला था। 18 मार्च को केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के साथ मिलकर जालंधर से अमृतपाल को अवैध हिरासत में ले लिया। 
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याचिकाकर्ता ने कहा कि अमृतपाल सिंह को अवैध हिरासत में लिया गया है और इसका कारण तक स्पष्ट नहीं किया गया है। अमृतपाल के परिजनों तक को इस संदर्भ में जानकारी नहीं दी जा रही है, जो उसकी जान को बड़ा खतरा है। याचिकाकर्ता ने सुरक्षित अवैध हिरासत से छुड़ाने का निर्देश जारी करने की हाईकोर्ट से अपील की। साथ ही वारंट ऑफिसर नियुक्त करने का पंजाब सरकार को निर्देश जारी करने की अपील की। 
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याचिकाकर्ता ने बताया कि वारंट ऑफिसर की नियुक्ति के लिए वह तय की गई फीस जमा करवाने को तैयार हैं। याचिका पर रविवार को ही सुनवाई करने की अपील की गई थी। इसके बाद जस्टिस एनएस शेखावत के निवास स्थान पर याची पक्ष को सुना गया और याचिका पर पंजाब सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

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