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आई कैंप लगाने को पढ़ें सरकारी फरमान

Sat, 28 Mar 2015 08:06 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 28 Mar 2015 08:06 PM IST
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allowing to government before eye Camp sites, decree

स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव विन्नी महाजन ने कहा है कि बिना इजाजत आंखों के स्क्रीनिंग या ऑपरेशन कैंप लगाने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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उन्होंने शुक्रवार को सभी जिलों के सिविल सर्जन के साथ बैठक की। इस दौरान एनआरएचएम के तहत आने वाले सारे कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।

उन्होंने कहा कि आई कैंप के दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। कैंप लगाने वाले एनजीओ को पहले सिविल सर्जन के साथ एमओयू साइन करना होगा। पंजाब मेडिकल काउंसिल को भी सूचित करना जरूरी है। बिना इजाजत कैंप लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

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इस बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा

allowing to government before eye Camp sites, decree

प्रमुख सचिव विन्नी महाजन पंजाब मेडिकल काउंसिल को भी सूचित करना जरूरी है। बिना इजाजत कैंप लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सभी सिविल सर्जन को एनजीओ और निजी आई सर्जन के साथ बैठक कर इस बारे में जागरूक करने को कहा। उन्होंने बताया कि काला मोतिया की जांच को चलाई मुहिम में 22000 मरीजों की जांच कर छह सौ मरीजों का इलाज किया गया।

तंबाकू कंट्रोल को लेकर चलाई तीन दिवसीय मुहिम में 1741 लोगों पर कार्रवाई की गई। सचिव हुसन लाल ने तरनतारन, लुधियाना व मोगा को तंबाकू फ्री होने पर यहां सिविल सर्जन को सम्मानित किया। होशियारपुर के सीएस को पूरी तरह टोबैको कंट्रोल एक्ट का पालन करने वाला पहला शहर बनने पर सम्मानित किया गया।

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