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एक क्लिक करके जानिए, पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिए गए सभी बड़े फैसले...
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 21 Sep 2017 09:18 AM IST
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Punjab Cabinate meeting
- फोटो : File Photo
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अंत्योदय की तर्ज पर शुरू होगी स्कीम
पंजाब कैबिनेट ने अंत्योदय की तर्ज पर महात्मा गांधी सरबत विकास योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों के गरीबों को कल्याण योजनाओं का फायदा पहुंचाना है। इसके लिए लाभ से वंचित लोगों की पहचान की जाएगी।
12 बोतल से ज्यादा शराब लाना गैर-जमानती अपराध
सुप्रीम कोर्ट के आदेश केमुताबिक पंजाब कैबिनेट ने आबकारी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे म्यूनिसिपल सीमा में पड़ते लाइसेंसी ठेकों से शराब बेचने की इजाजत होगी। इन ठेकों पर राजमार्गों से पांच सौ मीटर की दूरी वाली शर्त लागू नहीं होगी। पंजाब के बाहर से बारह बोतल से अधिक शराब लाने का जुर्म गैर-जमानती माना जाएगा। तीन पेटियों से अधिक शराब ले जाने वाला वाहन भी जब्त होगा। मुकदमे के दौरान नकदी या बराबर की बैंक गारंटी देकर ही वाहन की सुपुर्ददारी ली जा सकेगी।
भूमि सुधार एक्ट में होगा संशोधन
पंजाब कैबिनेट ने भूमि सुधार एक्ट में संशोधन को स्वीकृति दी है। जिससे बुनियादी ढांचा और स्पेशल इकोनॉमिक जोन से संबंधित लंबित प्रोजेक्टों को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कानूनी और वैधानिक मामले विभाग से सलाह के बाद इस संबंध में आगे कदम उठाने को राजस्व विभाग को अधिकारित किया गया है। पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स में भी संशोधन को स्वीकृति दी गई है। जिसकेतहत सीधी नियुक्ति पर एक्सटेंशन सहित प्रोबेशन का कुल समय चार साल से अधिक नहीं होगा।
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पंजाब कैबिनेट ने अंत्योदय की तर्ज पर महात्मा गांधी सरबत विकास योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों के गरीबों को कल्याण योजनाओं का फायदा पहुंचाना है। इसके लिए लाभ से वंचित लोगों की पहचान की जाएगी।
12 बोतल से ज्यादा शराब लाना गैर-जमानती अपराध
सुप्रीम कोर्ट के आदेश केमुताबिक पंजाब कैबिनेट ने आबकारी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे म्यूनिसिपल सीमा में पड़ते लाइसेंसी ठेकों से शराब बेचने की इजाजत होगी। इन ठेकों पर राजमार्गों से पांच सौ मीटर की दूरी वाली शर्त लागू नहीं होगी। पंजाब के बाहर से बारह बोतल से अधिक शराब लाने का जुर्म गैर-जमानती माना जाएगा। तीन पेटियों से अधिक शराब ले जाने वाला वाहन भी जब्त होगा। मुकदमे के दौरान नकदी या बराबर की बैंक गारंटी देकर ही वाहन की सुपुर्ददारी ली जा सकेगी।
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भूमि सुधार एक्ट में होगा संशोधन
पंजाब कैबिनेट ने भूमि सुधार एक्ट में संशोधन को स्वीकृति दी है। जिससे बुनियादी ढांचा और स्पेशल इकोनॉमिक जोन से संबंधित लंबित प्रोजेक्टों को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कानूनी और वैधानिक मामले विभाग से सलाह के बाद इस संबंध में आगे कदम उठाने को राजस्व विभाग को अधिकारित किया गया है। पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स में भी संशोधन को स्वीकृति दी गई है। जिसकेतहत सीधी नियुक्ति पर एक्सटेंशन सहित प्रोबेशन का कुल समय चार साल से अधिक नहीं होगा।
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मोहाली में बनेगी विश्वस्तरीय तकनीकी यूनिवर्सिटी
Punjab Cabinate
- फोटो : File Photo
कर्ज माफी की जारी होगी अधिसूचना
कैबिनेट ने सीएम द्वारा विधानसभा में किए एलान के मुताबिक कर्ज माफी स्कीम का नोटिफिकेशन जारी करने को मंजूरी दी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एक अप्रैल 2017 से नोटिफिकेशन की तारीख तक किसानों पर चढ़े ब्याज को भी सरकार अपने सिर लेगी। इससे किसानों को चार सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। कॉपरेटिव क्रेडिट संस्थानों के अलावा बैंकों की राशि का समूचा भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। कर्ज माफी स्कीम अर्थशास्त्री डॉ. टी हक की कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है।
मोहाली में बनेगी विश्वस्तरीय तकनीकी यूनिवर्सिटी
मोहाली में अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीकी यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। पंजाब कैबिनेट ने इसकेलिए ग्लोबल टेंडर बुलाने को स्वीकृति दे दी है। सरकार का दावा है कि इससे 2400 सीधी नौकरियां पैदा होंगी, जीडीपी में 6500 करोड़ की बढ़ोतरी होगी।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह यूनिवर्सिटी स्किल डेवलपमेंट पर आधारित होगी। जिसमें सूचना तकनीक आधारित सेवाओं, बायो प्रौद्योगिकी, बायो विज्ञान, मैटीरियल विज्ञान व नैनो प्रौद्योगिकी को तवज्जो दी जाएगी। इससे राजस्व में 600 करोड़ की बढ़ोतरी होगी। इसके लिए खुले बाजार से प्रस्ताव लिए जाएंगे।
कैबिनेट ने सीएम द्वारा विधानसभा में किए एलान के मुताबिक कर्ज माफी स्कीम का नोटिफिकेशन जारी करने को मंजूरी दी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एक अप्रैल 2017 से नोटिफिकेशन की तारीख तक किसानों पर चढ़े ब्याज को भी सरकार अपने सिर लेगी। इससे किसानों को चार सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। कॉपरेटिव क्रेडिट संस्थानों के अलावा बैंकों की राशि का समूचा भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। कर्ज माफी स्कीम अर्थशास्त्री डॉ. टी हक की कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है।
मोहाली में बनेगी विश्वस्तरीय तकनीकी यूनिवर्सिटी
मोहाली में अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीकी यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। पंजाब कैबिनेट ने इसकेलिए ग्लोबल टेंडर बुलाने को स्वीकृति दे दी है। सरकार का दावा है कि इससे 2400 सीधी नौकरियां पैदा होंगी, जीडीपी में 6500 करोड़ की बढ़ोतरी होगी।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह यूनिवर्सिटी स्किल डेवलपमेंट पर आधारित होगी। जिसमें सूचना तकनीक आधारित सेवाओं, बायो प्रौद्योगिकी, बायो विज्ञान, मैटीरियल विज्ञान व नैनो प्रौद्योगिकी को तवज्जो दी जाएगी। इससे राजस्व में 600 करोड़ की बढ़ोतरी होगी। इसके लिए खुले बाजार से प्रस्ताव लिए जाएंगे।
शिक्षा बोर्ड में शिक्षाविदों का राज खत्म
सरकारी स्कूलों में शुरू होंगी प्री-प्राइमरी कक्षाएं
सरकारी स्कूलों के बच्चे अब निजी स्कूलों से मुकाबला कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों में भी अगले सेशन से प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू होंगी। पंजाब कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में अब सीनियर आईएएस ही चेयरमैन व वाइस चेयरमैन नियुक्त हो सकेंगे।
प्राइमरी स्कूलों में अब तीन साल से अधिक उम्र के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। जिनकी कक्षाएं अगले सेशन में शुरू होंगी। मौजूदा नियमों के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में छह साल से अधिक उम्र के बच्चों को ही दाखिला दिया जाता है। इससे छोटे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिलेगी, स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या को रोका जा सकेगा।
शिक्षा बोर्ड में शिक्षाविदों का राज खत्म, नौकरशाह होंगे चेयरमैन, वीसी
कैबिनेट ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी। जिससे बोर्ड में सीनियर वाइस चेयरमैन का पद खत्म हो जाएगा। संशोधन के बाद केंद्र व राज्य सरकार में गजेटेड पद पर 15 साल सेवा निभाने वाला अधिकारी ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त हो सकेगा। आईएएस या पीसीएस अधिकारी को ही बोर्ड का सचिव बनाया जाएगा।
सरकारी स्कूलों के बच्चे अब निजी स्कूलों से मुकाबला कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों में भी अगले सेशन से प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू होंगी। पंजाब कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में अब सीनियर आईएएस ही चेयरमैन व वाइस चेयरमैन नियुक्त हो सकेंगे।
प्राइमरी स्कूलों में अब तीन साल से अधिक उम्र के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। जिनकी कक्षाएं अगले सेशन में शुरू होंगी। मौजूदा नियमों के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में छह साल से अधिक उम्र के बच्चों को ही दाखिला दिया जाता है। इससे छोटे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिलेगी, स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या को रोका जा सकेगा।
शिक्षा बोर्ड में शिक्षाविदों का राज खत्म, नौकरशाह होंगे चेयरमैन, वीसी
कैबिनेट ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी। जिससे बोर्ड में सीनियर वाइस चेयरमैन का पद खत्म हो जाएगा। संशोधन के बाद केंद्र व राज्य सरकार में गजेटेड पद पर 15 साल सेवा निभाने वाला अधिकारी ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त हो सकेगा। आईएएस या पीसीएस अधिकारी को ही बोर्ड का सचिव बनाया जाएगा।