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Punjab: सिमरजीत बैंस के बेटे अजयप्रीत पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका वापस ली
Mon, 24 Apr 2023 09:55 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Mon, 24 Apr 2023 09:55 PM IST
सार
हाईकोर्ट का कड़ा रुख देखते हुए अजयप्रीत ने अग्रिम जमानत याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी। याचिका वापस लेने की छूट देते हुए हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सिमरजीत बैंस के बेटे अजयप्रीत सिंह बैंस ने सोमवार को मारपीट व आर्म्स एक्ट में दर्ज की गई एफआईआर में अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद वापस ले ली। याचिका वापस लेने के चलते अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।
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लुधियाना में गत वर्ष चुनाव के दौरान हुए झगड़े के चलते पंजाब पुलिस ने मारपीट व आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया था। इस केस में पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस के बेटे अजयप्रीत बैंस का नाम भी शामिल था। इस मामले में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने हाईकोर्ट को बताया कि अजयप्रीत बैंस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस मामले की जांच जारी है और घटना के दौरान इस्तेमाल की गई पिस्तौल अभी तक बरामद नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही यह भी बताया कि याची से उसे धमकियां मिल रही हैं। इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख देखते हुए अजयप्रीत ने अग्रिम जमानत याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी। याचिका वापस लेने की छूट देते हुए हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
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