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Punjab: हाईकोर्ट ने कहा- पूर्व CM बेअंत सिंह के हत्यारे गुरमीत की रिहाई की मांग पर 3 माह में निर्णय ले प्रशासन

Tue, 21 Feb 2023 10:20 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 21 Feb 2023 10:20 PM IST
सार

पेशे से इंजीनियर गुरमीत सिंह ने बेअंत सिंह की हत्या में इस्तेमाल बम को तैयार किया था। अपराध साबित होने पर गुरमीत सिंह को 1995 में बेअंत सिंह की हत्या मामले में दोषी पाने पर अगस्त 2007 में चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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Administration should take decision in three months on demand for release of Beant Singh killer Gurmeet
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की ह्त्या के दोषी गुरमीत सिंह उर्फ मीता की उम्रकैद की सजा मामले में समय पूर्व रिहाई की मांग खारिज करने के आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए उसकी मांग पर तीन माह में निर्णय लेकर विस्तृत आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।

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मीता की ओर से उसके वकील वीके जिंदल ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट राम चांद बनाम छत्तीसगढ़ सरकार मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि सजा पूरी कर चुके किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जा सकता। जिला मजिस्ट्रेट या जिला एवं सत्र न्यायाधीश की सिफारिश के बाद भी बंदी की सजा पूरी होने के बाद उसे रिहाई से इन्कार नहीं किया जा सकता। याचिका पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन व बुडै़ल जेल प्रमुख को नोटिस जारी किया था।
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इस पर सुनवाई के दौरान गुरमीत सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह इस मामले में लंबे समय से जेल में है और जेल में उसका बर्ताव बहुत अच्छा रहा है। 20 साल की सजा पूरी होते ही वह समय पूर्व रिहाई के लिए पात्र हो जाता है और ऐसे में उसे इसका लाभ दिया जाना चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिया है कि मीता की अपील पर कानून के तहत पुन: विचार किया जाए और तीन माह के भीतर फैसला लिया जाए कि उसकी रिहाई संभव है या नहीं।
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बेअंत की हत्या में इस्तेमाल बम तैयार किया था गुरमीत ने
पेशे से इंजीनियर गुरमीत सिंह ने बेअंत सिंह की हत्या में इस्तेमाल बम को तैयार किया था। अपराध साबित होने पर गुरमीत सिंह को 1995 में बेअंत सिंह की हत्या मामले में दोषी पाने पर अगस्त 2007 में चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। गुरमीत सिंह ने समय पूर्व रिहाई के लिए प्रशासन से गुहार लगाईं थी लेकिन पटियाला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसकी रिहाई को राज्य की शांति के लिए खतरा बताया था। इस रिपोर्ट के आधार पर गुरमीत सिंह की अपील खारिज कर दी गई थी।

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