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Hindi News ›   Chandigarh ›   AAP Patiala Rural MLA Balbir Singh gets 3 year jail term

पंजाब: 'आप' विधायक को पत्नी और बेटे समेत तीन साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, तुरंत जमानत भी मिली

Mon, 23 May 2022 05:25 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, रूपनगर (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, रूपनगर (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Mon, 23 May 2022 05:25 PM IST
सार

विधायक के बेटे राहुल समेत चार व्यक्तियों को तीन साल की सजा सुनाई गई है। विधायक की पत्नी सुरिंदर कौर सैनी, बेटे राहुल एक और दोषी परमिंदर सिंह को भी सजा सुनाई गई है।

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AAP Patiala Rural MLA Balbir Singh gets 3 year jail term
विधायक बलबीर सिंह - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

रोपड़ की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पटियाला देहात से विधायक डॉक्टर बलबीर सिंह, उनकी पत्नी और बेटे समेत चार लोगों को लड़ाई झगड़े के मामले में तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 16 -16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल अदालत ने सभी दोषियों को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी है।

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आम आदमी पार्टी के पटियाला देहात से विधायक डॉक्टर बलबीर सिंह और उनकी पत्नी रुपिंदर कौर सैनी, बेटे राहुल व एक अन्य व्यक्ति परमिंदर सिंह को रोपड़ की चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट रविइंदर सिंह की अदालत ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों को 16 -16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 
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मामला 13 जून 2011 का है, जिसमें पुलिस ने विधायक डॉक्टर बलबीर सिंह की साली परमजीत कौर और साढू रिटायर विंग कमांडर मेवा सिंह की शिकायत पर गांव टपरियां दयाल सिंह में हुए झगड़े के मामले में श्री चमकौर साहिब थाने में मारपीट का मामला दर्ज किया था। इस मामले में विधायक बलबीर सिंह की साली परमजीत कौर और साढू मेवा ने आरोप लगाया था कि उनकी जमीन में अदालत के निर्देश के तहत पानी लगाने की बारी तय की गई थी, जबकि बलबीर सिंह और उनकी पत्नी रुपिंदर कौर, लड़का राहुल और एक अन्य व्यक्ति परमिंदर सिंह ने पानी लगाने के लिए उनके साथ मारपीट की थी। 
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अदालत ने इस संबंध में दर्ज क्रॉस मामल में परमजीत कौर और साढू मेवा सिंह को बरी कर दिया। जिसके बाद दोनों अदालत का शुकराना कर रहे हैं। वहीं इनका कहना है कि अदालत ने उन्हें इंसाफ दिया है। उधर, अदालत ने विधायक बलबीर सिंह समेत चारों लोगों को इस मामले में 50 -50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी है। इसके बाद विधायक बलबीर सिंह ने कहा कि वह इस मामले में अब सत्र कोर्ट में अपील दायर करेंगे। विधायक ने उनकी साली और साढू की तरफ से लगाए गए आरोपों को झूठा बताया और यह भी कहा कि वह इस मामले में आगे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।

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