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Chandigarh News: छेड़छाड़ व दुष्कर्म मामले में 70 साल के दोषी को तीन वर्ष की कैद
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चंडीगढ़। मनीमाजरा थानाक्षेत्र में पांच साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। एडिशनल सेशन जज डॉ. यशिका ने मामले में दोषी करार दिए गए बाबूलाल (70) को पॉक्सो एक्ट-12 के तहत 3 साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बाबूलाल को सोमवार को दोषी करार दिए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि, तीन साल से कम सजा होने के चलते दोषी को जमानत मिल गई।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि पड़ोसी बाबूलाल ने उनकी 5 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया। इसमें एक महिला ने भी उसकी मदद की। पुलिस ने साल 2021 में बाबूलाल व महिला के खिलाफ मनीमाजरा थाने में केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस मामले में आरोपी बाबूलाल पर दुष्कर्म के आरोप तो सही साबित नहीं हो सके लेकिन अदालत ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर आरोपी को जान से मारने की धमकी 506, पोक्सो एक्ट 6 व 12 सहित छेड़खानी की धाराओं के तहत दोषी करार दिया था। वहीं, महिला पर लगे आरोप साबित नहीं हो सके, जिस कारण उसे बरी कर दिया था।
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पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि पड़ोसी बाबूलाल ने उनकी 5 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया। इसमें एक महिला ने भी उसकी मदद की। पुलिस ने साल 2021 में बाबूलाल व महिला के खिलाफ मनीमाजरा थाने में केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस मामले में आरोपी बाबूलाल पर दुष्कर्म के आरोप तो सही साबित नहीं हो सके लेकिन अदालत ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर आरोपी को जान से मारने की धमकी 506, पोक्सो एक्ट 6 व 12 सहित छेड़खानी की धाराओं के तहत दोषी करार दिया था। वहीं, महिला पर लगे आरोप साबित नहीं हो सके, जिस कारण उसे बरी कर दिया था।
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