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बुजुर्ग महिला की हत्या और चोरी के दोषी को उम्रकैद
Updated Sun, 30 Sep 2018 01:25 AM IST
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बुजुर्ग महिला की हत्या और चोरी के दोषी को उम्रकैद
2015 के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। सेक्टर-21 में लूटपाट के बाद एक बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना 5 सितंबर, 2015 की है। बुजुर्ग महिला अपने पति के साथ घर में ही थी। महिला का पति दिव्यांग है और उसे कम सुनाई देता है। घटना का पता उस समय लगा था, जब वह अपनी पत्नी को उठाने लगा। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मोहम्मद मिराज को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद तीन साल तक कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद उसे दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 80 वर्षीय महिला सत्या देवी अपने पति पंकज के साथ सेक्टर-21 के मकान नंबर 1027 में रहती थीं। जांच के दौरान पुलिस ने आशंका जताई थी कि महिला का गला घोंटकर हत्या की गई है। हत्यारे बुजुर्ग महिला के शरीर से सारे जेवरात एवं 20 हजार रुपये की नकदी भी ले गए। पंकज को घटना का पता उस समय चला था जब वह सत्या देवी के शरीर पर चोट एवं गले पर दबाने के निशान देखे। पहले परिवार के सदस्य इसे सामान्य मौत मान रहे थे। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी थी। मृतका के पति डॉ. पंकज ने बताया कि वह डाक विभाग से पोस्टमास्टर रिटायर्ड हैं। पंचकूला में बच्चों की शादी के बाद से वह अकेले रहते हैं। देर रात तक दोनों टीवी पर कृष्णा जन्माष्टमी का कार्यक्रम देखकर 12 बजे के ही बाद सोने गए थे। जब वह सुबह उठे तो देखा कि उनकी पत्नी बिस्तर पर मृत पड़ी है। इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना बच्चों और परिजनों को दी गई, जिसके बाद रिश्तेदार घर पहुंचे। जब परिवार के बाकी सदस्यों ने देखा तो पाया कि मृतका सत्या देवी के गले पर दबाने के निशान हैं एवं चेहरे पर भी चोट के निशान हैं। महिला का सोने का कड़ा और दो बालियां एवं 20 हजार रुपये की नकदी सहित एक नया मोबाइल फोन गायब है। सत्या देवी 80 प्रतिशत विकलांग थी और चल फिर नहीं सकती थी।
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2015 के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। सेक्टर-21 में लूटपाट के बाद एक बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना 5 सितंबर, 2015 की है। बुजुर्ग महिला अपने पति के साथ घर में ही थी। महिला का पति दिव्यांग है और उसे कम सुनाई देता है। घटना का पता उस समय लगा था, जब वह अपनी पत्नी को उठाने लगा। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मोहम्मद मिराज को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद तीन साल तक कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद उसे दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 80 वर्षीय महिला सत्या देवी अपने पति पंकज के साथ सेक्टर-21 के मकान नंबर 1027 में रहती थीं। जांच के दौरान पुलिस ने आशंका जताई थी कि महिला का गला घोंटकर हत्या की गई है। हत्यारे बुजुर्ग महिला के शरीर से सारे जेवरात एवं 20 हजार रुपये की नकदी भी ले गए। पंकज को घटना का पता उस समय चला था जब वह सत्या देवी के शरीर पर चोट एवं गले पर दबाने के निशान देखे। पहले परिवार के सदस्य इसे सामान्य मौत मान रहे थे। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी थी। मृतका के पति डॉ. पंकज ने बताया कि वह डाक विभाग से पोस्टमास्टर रिटायर्ड हैं। पंचकूला में बच्चों की शादी के बाद से वह अकेले रहते हैं। देर रात तक दोनों टीवी पर कृष्णा जन्माष्टमी का कार्यक्रम देखकर 12 बजे के ही बाद सोने गए थे। जब वह सुबह उठे तो देखा कि उनकी पत्नी बिस्तर पर मृत पड़ी है। इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना बच्चों और परिजनों को दी गई, जिसके बाद रिश्तेदार घर पहुंचे। जब परिवार के बाकी सदस्यों ने देखा तो पाया कि मृतका सत्या देवी के गले पर दबाने के निशान हैं एवं चेहरे पर भी चोट के निशान हैं। महिला का सोने का कड़ा और दो बालियां एवं 20 हजार रुपये की नकदी सहित एक नया मोबाइल फोन गायब है। सत्या देवी 80 प्रतिशत विकलांग थी और चल फिर नहीं सकती थी।