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दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या मामले में दोषी को ताउम्र कैद
Updated Wed, 22 Aug 2018 01:52 AM IST
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दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या मामले में दोषी को ताउम्र कैद
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। दुष्कर्म के बाद 13 वर्षीय नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में मंगलवार को एडिशनल सेशन जज नीरजा कुलवंत कलसन की अदालत ने दोषी अमरीश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अप्रैल 2016 में पंचकूला के सेक्टर-12 स्थित गांव रैला में अमरीश ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी। अमरीश ने नाबालिग की ईंट मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने सेक्टर-पांच थाना में अमरीश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई निवासी रैला गांव में रहता था और उसने पड़ोस में ही रहने वाली नाबालिग के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के वक्त नाबालिग की मां काम के सिलसिले में बाहर गई थी, जबकि पिता और भाई गांव गए हुए थे। इसी दौरान आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने बताया कि इस मामले में दोषी अमरीश को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। दुष्कर्म के बाद 13 वर्षीय नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में मंगलवार को एडिशनल सेशन जज नीरजा कुलवंत कलसन की अदालत ने दोषी अमरीश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अप्रैल 2016 में पंचकूला के सेक्टर-12 स्थित गांव रैला में अमरीश ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी। अमरीश ने नाबालिग की ईंट मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने सेक्टर-पांच थाना में अमरीश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई निवासी रैला गांव में रहता था और उसने पड़ोस में ही रहने वाली नाबालिग के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के वक्त नाबालिग की मां काम के सिलसिले में बाहर गई थी, जबकि पिता और भाई गांव गए हुए थे। इसी दौरान आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने बताया कि इस मामले में दोषी अमरीश को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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