फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   pan card with spelling error in name likely to become invalid after 1st July 2017

1 जुलाई से पैन कार्ड हो जाएगा रिजेक्ट, जानिए क्यों?

Wed, 26 Apr 2017 09:29 AM IST
amarujala.com- presented by: नंदलाल शर्मा
amarujala.com- presented by: नंदलाल शर्मा Updated Wed, 26 Apr 2017 09:29 AM IST
विज्ञापन
pan card with spelling error in name likely to become invalid after 1st July 2017
Demo Pic - फोटो : Social Media
केंद्र सरकार द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किए जाने के बाद देश भर में हजारों पैन कार्ड धारकों के सामने चुनौती खड़ी हो गई है, जिनके पैन कार्ड पर नाम में स्पेललिंग एरर है। 
विज्ञापन

ये भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा आधार कार्ड वैकल्पिक, अनिवार्य नहीं
विज्ञापन


दरअसल आधार या पैन कार्ड धारक के नाम में स्पेलिंग एरर है तो आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ा जाना संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने दोनों कार्डों को जोड़ने के लिए 1 जुलाई आखिरी तारीख तय की है। ऐसे में इस काम को देख रही एजेंसी के पास नाम की स्पेलिंग ठीक कराने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन

ये भी पढ़ेंः हुई आसानी, एक ही दिन में जारी होगा PAN और TAN नंबर


नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने पैन कार्ड आवेदन के प्रबंधन का काम कम्प्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम सर्विसेस को दिया है। कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट (बिजनेस डेवलपमेंट) कमला राधाकृष्णन ने बिजनेस टुडे को बताया कि पैन कार्ड में नाम की गलतियां ठीक कराने के लिए आने वाले आवेदनों में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। 

इंडिया.कॉम के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस तरह के नाम की गलतियों वाले पैन कार्ड ब्लॉक न हो इसके लिए आवेदनकर्ता को अपनी पहचान ठीक करानी होगी, चाहे वह आधार कार्ड में हो या पैन कार्ड में। अगर दोनों में से कोई भी कार्ड ब्लॉक होता है, तो ये इसी कारण से होगा। इसके बाद आवेदनकर्ता इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। 

हालांकि देश से बाहर रह रहे प्रवासी भारतीयों को दोनों कार्डों को एक दूसरे से जोड़ने में छूट मिली हुई है। पैन कार्ड में कोई चेंज कराने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आवेदनकर्ता NSDL की वेबसाइट के जरिए या यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड के जरिए अपनी जानकारियों में बदलाव करा सकता है। इसी तरह आधार कार्ड की जानकारियों में भी बदलाव किया जा सकता है। 

दस्तावेजों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने अब तक 24.37 करोड़ पैन कार्ड जारी किए हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed