{"_id":"58ec88934f1c1b874acf62c9","slug":"cbdt-tied-up-with-ministry-of-corporate-affairs-to-issue-pan-and-tan-in-1-day","type":"story","status":"publish","title_hn":"हुई आसानी, एक ही दिन में जारी होगा PAN और TAN नंबर","category":{"title":"Business","title_hn":"कारोबार","slug":"business"}}
हुई आसानी, एक ही दिन में जारी होगा PAN और TAN नंबर
amarujala.com- Presented by: जया पाण्डेय
Updated Tue, 11 Apr 2017 01:27 PM IST
विज्ञापन
पैन कार्ड
व्यापार में आसानी और सुधार के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ करार किया है। जिसके बाद अब PAN और TAN (टैक्स डिडक्शन अकांउट नंबर) एक ही दिन में जारी होगा।
ये भी पढ़ें- अब पैन को आधार कार्ड से जोड़ना हुआ और आसान
क्या होता है पैन कार्ड-
आयकर विभाग करदाताओं की पहचान उनके स्थायी खाता संख्या यानी परमानेंट अकाउंट नंबर(PAN) से करता है। बैंक में खाता खुलवाना हो या फिर अपनी पहचान का प्रमाण पत्र देना हो पैन हर हर काम में इस्तेमाल होता है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- इनकम टैक्स देने में यहां के लोगों का जवाब नहीं, दिल खोल कर चुकाया टैक्स
क्या होता है टैन कार्ड-
टैन या कर कटौती तथा संग्रहण लेखा संख्या एक 10 अंकीय वर्ण-संख्यात्मक संख्या है जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों को प्राप्त करना आवश्यक है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203ए के अंतर्गत कर काटने या संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी हैं।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- अब पैन को आधार कार्ड से जोड़ना हुआ और आसान
विज्ञापन
क्या होता है पैन कार्ड-
आयकर विभाग करदाताओं की पहचान उनके स्थायी खाता संख्या यानी परमानेंट अकाउंट नंबर(PAN) से करता है। बैंक में खाता खुलवाना हो या फिर अपनी पहचान का प्रमाण पत्र देना हो पैन हर हर काम में इस्तेमाल होता है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- इनकम टैक्स देने में यहां के लोगों का जवाब नहीं, दिल खोल कर चुकाया टैक्स
क्या होता है टैन कार्ड-
टैन या कर कटौती तथा संग्रहण लेखा संख्या एक 10 अंकीय वर्ण-संख्यात्मक संख्या है जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों को प्राप्त करना आवश्यक है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203ए के अंतर्गत कर काटने या संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी हैं।