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Srijan Scam Case : पूर्व IAS अधिकारी KP रमैया समेत 3 भगोड़ा घोषित, CBI कोर्ट ने किया गिरफ्तारी का वारंट जारी
Tue, 21 Mar 2023 10:07 AM IST
आदित्य आनंद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: आदित्य आनंद
Updated Tue, 21 Mar 2023 10:07 AM IST
सार
Bihar: बहुचर्चित सृजन घोटाला केस में पूर्व IAS अधिकारी KP रमैया समेत 3 लोगों को भगोड़ा करार दे दिया गया है। अब इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। CBI की विशेष अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।
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सृजन घोटाला केस।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
बहुचर्चित सृजन घोटाला केस में पूर्व IAS अधिकारी KP रमैया समेत 3 लोगों को भगोड़ा करार दे दिया गया है। अब इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। CBI की विशेष अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। तीन आरोपियों में पूर्व IAS अधिकारी KP रमैया, सृजन की संस्थापक स्वर्गीय मनोरमा देवी के पुत्र अमित कुमार और पुत्रवधू रजनी प्रिया शामिल हैं। घोटाला में नाम आने के बाद अबतक CBI इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
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अब कोर्ट में हाजिर हुए और ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई
बता दें कि पूर्व IAS अधिकारी KP रमैया बिहार राज्य निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की ओर से दर्ज किए गए केस में जमानत पर हैं। CBI द्वारा दर्ज सृजन घोटाले के मामले में भगोड़ा घोषित किया गया है। रमैया पर आरोप है कि सृजन घोटाला के मामले में वह अब तक न तो कोर्ट में हाजिर हुए और ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई।
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रमैया समेत 27 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया
इधर, कोर्ट ने CBI के काम पर भी प्रश्नचिन्ह लगा दिया। इसके बाद आईजी CBI को मामले के अनुसंधानकर्ता एवं संबंधी आरक्षी अधीक्षक की भूमिका की जांच करने का भी आदेश दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए पोस्टर चस्पा होने और तीनों आरोपियों की संपत्ति कुर्की जब्ती के आदेश के बावजूद तीनों आरोपी अब तक फरार हैं। बता दें कि सृजन घोटाले केस में सीबीआई ने पूर्व IAS अधिकारी KP रमैया समेत 27 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें से 13 अभियुक्त जेल जेल में है जबकि 7 जमानत पर हैं वही चार अभियुक्तों को पटना हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है।
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