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Bihar News: सारण में बीएनएस कानून के तहत सुनाई गई सजा, तीहरे हत्याकांड के दो दोषियों को आजीवन कारावास

Thu, 05 Sep 2024 07:48 PM IST
उदित दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सारण
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सारण Published by: उदित दीक्षित Updated Thu, 05 Sep 2024 07:48 PM IST
सार

सारण पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष ने बताया कि बीते 17 जुलाई की रात रसूलपुर थाना क्षेत्र के धानाडीह गांव में प्रेम प्रसंग में दो युवतियों समेत परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। मामले में 45 दिन के अंदर न्यायालय ने फैसला दिया है।

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Life imprisonment to culprits of Saran triple murder the court sentenced them under BNS law
कोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार के सारण जिले में नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय अधिनियम (बीएनएस) के तहत रसूलपुर थाना क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड के दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में 45 दिन के अंदर न्यायालय ने फैसला दिया, जिसने देश में एक अलग ही इतिहास रच दिया है। शायद सारण जिला देश का पहला जिला है, जहां नए कानून बीएनएस के तहत हत्या जैसे बड़े मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ मात्र 14 दिन के अंदर चार्जशीट पेश कर दिया गया था। मामले में गुरुवार को छपरा व्यवहार न्यायालय ने दोनों आरोपियों सुधांशू कुमार और अंकित कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

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सारण पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष ने बताया कि बीते 17 जुलाई की रात रसूलपुर थाना क्षेत्र के धानाडीह गांव में प्रेम प्रसंग में दो युवतियों समेत परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर तमाम तकनीकी साक्ष्य जमा करते हुए छपरा व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। मामले में सारण पुलिस ने 14 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल कर न्यायालय से स्पीडी ट्रायल का अनुरोध किया था।
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छपरा व्यवहार न्यायालय ने हत्याकांड में बीएनएस के धारा 103 (1), 109 (1), 329 (4) /3 (5) के तहत निर्णय दिया। न्यायालय ने 22वें दिन सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी करारा दिया था और गुरुवार का दिन सजा सुनाने के लिए निर्धारित किया था। जिसके बाद आज दोनों को अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 
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पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नए कानून बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के प्रावधानों के तहत यह संभवतः पूरे देश का पहला मामला है, जहां स्पीडी ट्रायल के तहत 45 दिन के अंदर ही मामले का निपटारा किया गया और पीड़ितों को न्याय मिला। इसके लिए जांच टीम में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी बधाई के पात्र है।

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