फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   RJD will go court against Nitish kumar's government

नीतीश सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएगी RJD, राज्यपाल के फैसले को देंगे चुनौती

Sun, 30 Jul 2017 08:31 PM IST
amarujala.com- presented by: अभिषेक तिवारी
amarujala.com- presented by: अभिषेक तिवारी Updated Sun, 30 Jul 2017 08:31 PM IST
विज्ञापन
RJD will go court against Nitish kumar's government

 राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने मुख्यमंत्री नीतिश कुमार पर ‘जनादेश की डकैती’ का आरोप लगाते हुए बिहार के राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है। रविवार को राजद ने कहा कि वह एक सप्ताह के अंदर अदालत जाएगी। 

विज्ञापन

 

राजद के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और जनता की अदालत में जाएंगे। हम लोगों को बताएंगे कि जदयू और भाजपा किस तरह की राजनीति कर रही है। राजद नेता ने नीतिश कुमार को चुनौती दी कि वह दलित, महादलित और अन्य पिछड़े वर्ग वाले लोगों के प्रभाव वाले किसी क्षेत्र में सभा करें।
विज्ञापन


उन्होंने दावा किया कि नीतिश कुमार को लोगों के रोष का सामना करना पड़ेगा। राजद नेता ने कहा कि हर जनादेश का अपना एक चरित्र होता है और बिहार में दलितों, अल्पसंख्यकों और ऊंची जातियों के कुछ प्रगतिशील तबकों ने पूर्ववर्ती सरकार के लिए मतदान किया था। लेकिन जदयू द्वारा महागठबंधन तोड़ देने से वह जनादेश गिर गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए कुमार को आमंत्रित करने का राज्यपाल का फैसला बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि एसआर बोम्मई मामले के फैसले के अनुसार सरकार गठित करने की संभावना तालशने के लिए सबसे बड़े दल या चुनावी गठबंधन को बुलाना अनिवार्य है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed