{"_id":"685e904250aab1db3f0b2c71","slug":"revision-of-voter-list-begins-before-assembly-elections-2025-youth-will-be-able-to-join-the-voter-list-online-2025-06-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bihar: विधानसभा चुनाव 2025 से पहले वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण शुरू, युवा ऑनलाइन जुड़ सकेंगे मतदाता सूची में","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bihar: विधानसभा चुनाव 2025 से पहले वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण शुरू, युवा ऑनलाइन जुड़ सकेंगे मतदाता सूची में
Fri, 27 Jun 2025 06:06 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: आशुतोष प्रताप सिंह
Updated Fri, 27 Jun 2025 06:06 PM IST
सार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। इसी क्रम में बेगूसराय में मुंगेर और भागलपुर प्रमंडल के निर्वाचन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ।
विज्ञापन
(प्रतीकात्मक फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो चुका है। इसी को लेकर बेगूसराय के युवराज होटल, जीरो माइल में मुंगेर और भागलपुर प्रमंडल के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों व सहायक पदाधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वरीय उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग, प्रधान सचिव अरविंद आनंद, निदेशक विद्यारानी कोंथौजम, भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त हिमांशु राय, मुंगेर आयुक्त अवनीश कुमार सिंह और जिलाधिकारी तुषार सिंगला ने दीप प्रज्वलित कर किया।
प्रशिक्षण में मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और खगड़िया तथा भागलपुर प्रमंडल के भागलपुर और बांका जिलों के डीएम व अन्य निर्वाचन पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों को शॉल, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
18 वर्ष पूरे कर चुके युवा बन सकेंगे वोटर, ऑनलाइन भी उपलब्ध है सुविधा
वरीय उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत विशेष पुनरीक्षण की यह प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार 1 अगस्त 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र हैं। इसके लिए वे voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या बीएलओ के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे और पावती रसीद प्रदान करेंगे।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: मुंगेर में पानी के तेज बहाव में बह गया डायवर्सन, आवागमन ठप; कई स्कूली बच्चे फंसे
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन नागरिकों का आवेदन निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को प्राप्त होगा, उनका नाम 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इस दौरान नागरिक नाम जोड़ने, सुधार कराने या नाम हटाने के लिए दावा-आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे।
'सही नाम जोड़ना और अपात्रों को हटाना'
मनीष गर्ग ने बताया कि पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि सही मतदाताओं का नाम जोड़ना और अपात्रों का नाम सूची से हटाना, ताकि आगामी चुनाव में मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो सके। प्रधान सचिव अरविंद आनंद ने प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को तकनीकी और प्रक्रियात्मक जानकारी दी। वहीं, मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त अवनीश कुमार सिंह ने बीएलओ को मिशन मोड में बेहतर प्रशिक्षण देने और उनके कार्यों की निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रखंडों में हेल्प डेस्क स्थापित करने का भी आदेश दिया।
भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त हिमांशु राय ने कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और स्वीप गतिविधियों को तेज़ करने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी बेगूसराय तुषार सिंगला ने सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया और निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही यह निर्देश भी दिया गया कि 28 जून 2025 तक सभी बीएलओ का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाए।
विज्ञापन
प्रशिक्षण में मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और खगड़िया तथा भागलपुर प्रमंडल के भागलपुर और बांका जिलों के डीएम व अन्य निर्वाचन पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों को शॉल, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
विज्ञापन
18 वर्ष पूरे कर चुके युवा बन सकेंगे वोटर, ऑनलाइन भी उपलब्ध है सुविधा
वरीय उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत विशेष पुनरीक्षण की यह प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार 1 अगस्त 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र हैं। इसके लिए वे voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या बीएलओ के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे और पावती रसीद प्रदान करेंगे।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: मुंगेर में पानी के तेज बहाव में बह गया डायवर्सन, आवागमन ठप; कई स्कूली बच्चे फंसे
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन नागरिकों का आवेदन निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को प्राप्त होगा, उनका नाम 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इस दौरान नागरिक नाम जोड़ने, सुधार कराने या नाम हटाने के लिए दावा-आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे।
'सही नाम जोड़ना और अपात्रों को हटाना'
मनीष गर्ग ने बताया कि पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि सही मतदाताओं का नाम जोड़ना और अपात्रों का नाम सूची से हटाना, ताकि आगामी चुनाव में मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो सके। प्रधान सचिव अरविंद आनंद ने प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को तकनीकी और प्रक्रियात्मक जानकारी दी। वहीं, मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त अवनीश कुमार सिंह ने बीएलओ को मिशन मोड में बेहतर प्रशिक्षण देने और उनके कार्यों की निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रखंडों में हेल्प डेस्क स्थापित करने का भी आदेश दिया।
भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त हिमांशु राय ने कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और स्वीप गतिविधियों को तेज़ करने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी बेगूसराय तुषार सिंगला ने सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया और निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही यह निर्देश भी दिया गया कि 28 जून 2025 तक सभी बीएलओ का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाए।