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Rape accused in Bhagalpur sentenced to 20 years imprisonment by POCSO court
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Bihar: ट्यूशन जा रही नाबालिग को अगवा कर रेप किया था; कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई, एक लाख का जुर्माना भी लगाया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुर
Published by: आदित्य आनंद
Updated Wed, 22 Mar 2023 05:40 PM IST
सार
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भागलपुर में पोक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये की आर्थिक दंड की सजा भी दी है। यह सजा पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पन्नालाल की अदालत ने सुनाई आरोपी की पहचान मो. कुर्बान (28) के रूप में हुई है।
भागलपुर में पोक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये की आर्थिक दंड की सजा भी दी है। यह सजा पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पन्नालाल की अदालत ने सुनाई आरोपी की पहचान मो. कुर्बान (28) के रूप में हुई है। सजा सुनाने के बाद मो. कुर्बान को पुलिस ने जेल भेज दिया।
पहले अगवा किया फिर रेप किया
इस मामले को लेकर वकील शंकर जयकिशन मंडल ने बताया मोहम्मद कुर्बान में ट्यूशन पढ़ने जा रहे एक नाबालिक लड़की का अपहरण कर लिया था। इसके बाद उसके साथ रेप किया और फरार हो गया। 23 अक्टूबर 2018 को लड़की के परिजनों ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस ने छानबीन कर मामले में प्राथमिकी दर्ज की और मो. कुर्बान की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। इसी बीच कुर्बान जिला छोड़कर फरार हो चुका था। इसके बाद भागलपुर पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया और गुप्त सूचना के आधार पर मो. कुर्बान को बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में मो कुर्बान खुद को निर्दोष बता रहा था।
मामले में पांच गवाह कोर्ट में पेश हुए
इसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 5 साल तक बहस चली। इस दौरान पांच गवाहों की भी प्रस्तुति की गई। कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मो. कुर्बान को रेप का दोषी पाया। इसके बाद उसे 20 वर्ष की कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर मो. कुर्बान ने अर्थदंड नहीं भरा तो उसे 6 महीना की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। इधर, कोर्ट से न्याय मिलने के बाद पीड़ित परिवार का कहना है कि देर से ही सही लेकिन उनकी बच्ची को न्याय मिल गया। इस सजा से अपराधियों में एकता मैसेज जाएगा और वह अपराध करने से पहले कई बार सोचेंगे।
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