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Bihar : हाईकोर्ट ने राजद के पूर्व विधायक को किया रिहा, राजबल्लभ यादव पर नाबालिग ने लगाए थे गंभीर आरोप
Thu, 14 Aug 2025 05:30 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण
Updated Thu, 14 Aug 2025 05:30 PM IST
सार
Bihar : नवादा से राजद विधायक रहे राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग लड़की ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया था। आरोप लगते ही पूर्व विधायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब हाईकोर्ट ने आरोपी राजबल्लभ यादव को रिहा कर दिया है।
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पटना हाई कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
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विस्तार
पटना हाईकोर्ट ने बहुचर्चित नाबालिग दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने यह कहा कि अभियोजन पक्ष पीड़िता के आरोप साबित करने में विफल रहा, इसलिए आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाता है।
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नवादा से राजद विधायक रहे राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग लड़की ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया था। आरोप लगते ही पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह फरवरी 2016 से अब तक जेल में बंद थे। लगातार मामले की सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान पक्ष के वकीलों ने बहस किया। अंत में कोर्ट ने कहा कि यह पूरा प्रकरण एक राजनीतिक साजिश और झूठे आरोपों का नतीजा है। अदालत ने यह भी कहा कि उपलब्ध साक्ष्य दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
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6 फरवरी 2016 को एक नाबालिग लड़की को जन्मदिन की पार्टी के बहाने बोलेरो गाड़ी से गिरियक स्थित एक घर ले जाया गया। वहां कथित रूप से उसे शराब पिलाने की कोशिश की गई, मना करने पर उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने बयान दिया था कि घटना के बाद एक महिला को उसने आरोपी से तीस हजार रुपये लेते देखा था।