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Bihar Legislature Session: शुक्रवार से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का सत्र, DM ने लिया जायजा, QRT रहेगी एक्टिव
Thu, 27 Feb 2025 04:06 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: अरविंद कुमार
Updated Thu, 27 Feb 2025 04:06 PM IST
सार
Bihar Legislature Session: बिहार विधानमंडल का सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। 28 मार्च तक पूरे 29 दिनों तक चलेगा। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा, सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। आठ क्यूआरटी भी सक्रिय रहेगा।
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बैठक करते अधिकारी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बिहार विधानमंडल का आगामी सत्र 28 फरवरी, 2025 से प्रारंभ होकर 28 मार्च, 2025 तक होना निर्धारित है। इस अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण, यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह तथा वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना अवकाश कुमार द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की आज विधानसभा परिसर में संयुक्त ब्रीफिंग की गई। अधिकारियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया।
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डीएम डॉ. सिंह के निदेश पर अपर जिला दंडाधिकारी, विधि-व्यवस्था राजीव रौशन द्वारा आज दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को दिशा-निदेशों से विस्तार से अवगत कराया गया।जिलाधिकारी ने कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। आठ क्यूआरटी भी सक्रिय रहेगा।
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जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी 28 फ़रवरी, 2025 को प्रातः 09.00 बजे एवं आगे प्रतिदिन विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होने के एक घण्टा पहले अपने प्रतिनियुक्ति स्थान पर निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रत्येक दिन विधानमंडल की बैठक की समाप्ति के पश्चात ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल को छोड़ेंगे।
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जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति विधान मंडल परिसर में प्रवेश नहीं करे। यदि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसकी सारी जवाबदेही वहां पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की होगी। सचिवालय, विधानसभा एवं विधान परिषद क्षेत्र में बिना प्रवेश पत्र के किसी भी व्यक्ति/वाहन को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा वरीय पदाधिकारियों के साथ विधानमंडल परिसर का भ्रमण एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। अधिकारीद्वय द्वारा इस निमित आवश्यक निदेश दिया गया।
विधानसभा परिसर में स्थापित नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारी सभी दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, पटना सदर द्वारा बिहार विधान मंडल की सत्रावधि में बिहार विधान मंडल परिसर एवं आस-पास के क्षेत्र में पूर्व की तरह विधि-व्यवस्था संधारण हेतु एहतियात के तौर पर भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत ससमय निषेधाज्ञा लागू की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर एवं पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय इस अवसर पर विधि-व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे। जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों त्रुटिरहित एवं सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सजग, तत्पर तथा प्रतिबद्ध रहने का निदेश दिया है।