बिहार: डीजीपी का सख्त निर्देश, ट्रांसफर होने के बाद पुलिसकर्मियों को हर हाल में जाना होगा, नहीं तो होगी कार्रवाई
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बिहार के नए डीजीपी एसके सिंघल ने पुलिसकर्मियों के तबादले और स्थानांतरित स्थान पर योगदान नहीं देने को लेकर सख्त दिशानिर्देश दिए हैं। डीजीपी सिंघल ने कहा कि 'तबादले के बावजूद पुराने स्थान पर जमे पुलिस अधिकारियों और जवानों को हर हाल में जाना होगा। स्थानांतरित स्थान पर योगदान नहीं देने पर कार्रवाई होगी। आदेश पर अमल नहीं हुआ तो पुलिसकर्मियों के साथ उनके पदाधिकारी पर भी कार्रवाई तय है।'
डीजीपी द्वारा इस बाबत एक आदेश जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर हुए तबादले के बावजूद कुछ पुलिस अधिकारियों और जवानों के पुराने स्थान पर जमे रहने का मामला सामने आने के बाद उन्होंने यह आदेश जारी किया है।
इसके मुताबिक स्थानांतरित पुलिसकर्मियों को एक जनवरी 2021 के प्रभाव से निश्चित रूप से विरमित करना है। ऐसे कर्मियों के जनवरी का वेतन नए स्थान से ही जारी करने का आदेश भी उन्होंने दिया है। बावजूद इसके यदि पुलिसकर्मी नए स्थान पर योगदान नहीं देते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी।
डीजीपी ने साफ किया है कि जिम्मेदार पदाधिकारी यदि समय पर विरमित नहीं करते हैं और जनवरी का वेतन भुगतान उसी जिला या इकाई से होता है तो उन पदाधिकारी को दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध इस आदेश के उल्लंघन के लिए कार्रवाई होगी।
10 दिनों में मांगी गई जानकारी
डीजीपी ने स्थानांतरित पुलिसकर्मियों को विरमित करने के आदेश देने के साथ इस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी तबल की है। 10 दिनों के अंदर सभी एसएसपी, एसपी और कार्यालय प्रधान से इसकी जानकारी भेजने को कहा गया है।