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Bihar: लोक सेवा प्रदान करने में बक्सर को मिला प्रदेश में पहला स्थान, अक्तूबर में हुआ 75,226 मामले का निष्पादन
Thu, 28 Nov 2024 07:39 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, बक्सर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, बक्सर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Thu, 28 Nov 2024 07:39 PM IST
सार
लोक सेवा प्रदान करने में बिहार में बक्सर जिले को पहला स्थान मिला है। बता दें कि अक्तूबर महीने में 75,226 मामले का निष्पादन हुआ था।
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समाहरणालय, बक्सर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत आम जनों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की प्रदान करने में बक्सर जिला ने फिर से पहला स्थान प्राप्त किया है। अक्तूबर 2024 में जिले को कुल 100 अंकों में से 89.993 अंक प्राप्त हुआ है। डीएम अंशुल अग्रवाल के नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार सरकार द्वारा अक्तूबर 2024 की जारी रैंकिंग में बक्सर जिला ने पहला स्थान प्राप्त किया है।
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बता दें कि यह रैंकिंग समय सीमा के भीतर सेवा प्रदायगी, दायर अपीलों का निष्पादन, अधिरोपित दंड राशि की वसूली, और लोक सेवा केंद्रों के निरीक्षण जैसे मापदंडों पर आधारित होती है। आम जनों को समय पर सेवा प्रदान करने करने के लिए डीएम प्रत्येक माह लोक सेवकों के साथ समीक्षात्मक बैठक करते हैं, जिससे लोक सेवाओं की प्रदायगी में लगातार सुधार सुनिश्चित हो रहा है।
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उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सेवाओं में देरी या लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। समय सीमा का उल्लंघन करने पर संबंधित लोक सेवकों पर अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। जिला प्रशासन का यह निरंतर लोक सेवाओं की प्रदायगी में उत्कृष्टता बनाए रखने, प्रशासन एवं आम जनता के जीवन को सुगम और संतुष्टिपूर्ण बनाने के अपने लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु प्रयासरत है। विदित हो कि माह अगस्त से ही बक्सर जिला लोक सेवाओ का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तर पर जारी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है जो कि जिले के लिए गौरव की बात है।
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अक्तूबर महीने में हुआ 75,226 मामलों का निष्पादन
अक्तूबर में विभिन्न सेवाओं जैसे जाति, आवास, आय, ओबीसी, एमसीएल, इडब्ल्यूएस, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, निबंधन एवं अन्य सेवाओं से संबंधित 75,226 आवेदन प्राप्त हुआ एवं सभी आवेदनों का निष्पादन नियत समय सीमा के अंदर कर दिया गया। बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम 15 अगस्त, 2011 को बिहार में लागू किया गया और राज्य सरकार और इसकी एजेंसियों के लिए यह निर्धारित समय सीमा के भीतर लोगों को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य कर दिया था, विफल रहने पर सरकारी अधिकारी दंड के लिए उत्तरदायी हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में सिंगल विंडो के तहत लोक सेवा काउंटर बनाए गए हैं। जहां आम जन आसानी से ऑफलाइन आवेदन जमा एवं प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, इस अधिनियम की और सरल बनाते हुए ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन करने एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा है।