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Hindi News ›   Bihar ›   Patna Consumer Commission Orders Seller to Pay ₹2.15 Lakh Over Incomplete Sanitary Pad Machine Supply

बिहार: सैनिटरी पैड मशीनों की पूरी आपूर्ति नहीं की, विक्रेता को किसने दिया लाखों रुपये लौटाने का आदेश?

Tue, 13 Oct 2026 08:31 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Tue, 13 Oct 2026 08:31 PM IST
सार

पटना जिला उपभोक्ता आयोग ने सैनिटरी पैड निर्माण मशीनों की पूरी आपूर्ति नहीं होने पर विक्रेता को ब्याज के साथ राशि लौटाने का आदेश दिया है। बिहार उद्यमी योजना की लाभार्थी को मानसिक पीड़ा और आजीविका के नुकसान के लिए मुआवजा भी मिलेगा। आयोग ने आदेश के पालन के लिए 60 दिन की समयसीमा तय की है। आइये जानते हैं जानते हैं पूरा मामला...

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Patna Consumer Commission Orders Seller to Pay ₹2.15 Lakh Over Incomplete Sanitary Pad Machine Supply
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

सैनिटरी पैड निर्माण मशीनों की पूरी आपूर्ति नहीं करना विक्रेता को भारी पड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना ने मामले में विक्रेता को शिकायतकर्ता के 1.30 लाख रुपये 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक पीड़ा और आजीविका के अवसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए 75 हजार रुपये मुआवजा और मुकदमा खर्च के रूप में 10 हजार रुपये देने होंगे। इस तरह ब्याज से पहले कुल देय राशि 2.15 लाख रुपये है।

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उद्यमी योजना की लाभार्थी ने खरीदी थीं मशीनें
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अनुसार, शिकायतकर्ता बिहार उद्यमी योजना की लाभार्थी थीं। उन्होंने इंडिया मार्ट के माध्यम से सैनिटरी पैड बनाने वाली मशीनें खरीदने के लिए विक्रेता को तीन लाख रुपये अग्रिम दिए थे। हालांकि, विक्रेता ने कुछ मशीनों की ही आपूर्ति की और बाकी जरूरी मशीनें उपलब्ध नहीं कराईं।
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शिकायतकर्ता ने शेष मशीनों की आपूर्ति के लिए कई बार विक्रेता से संपर्क किया। आरोप है कि आश्वासन मिलने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद कानूनी नोटिस भी भेजा गया, लेकिन मशीनों की पूरी आपूर्ति नहीं की गई। आखिरकार शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
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सेवा में कमी मानते हुए आयोग ने सुनाया फैसला
मामले में उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद आयोग ने विक्रेता की सेवा में कमी को स्वीकार किया। आयोग ने शिकायत को आंशिक रूप से एकपक्षीय मंजूरी देते हुए 1.30 लाख रुपये 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही 75 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च देने को कहा।

60 दिनों के भीतर करना होगा आदेश का पालन
आयोग ने आदेश की प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र और सदस्य रजनीश कुमार ने पारित किया।

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