फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Nalanda : stealing sweets is crime How : court asked woman this question, then gave advice and released the juvenile

मिठाई चोरी अपराध कैसे?: कोर्ट ने महिला से पूछा सवाल, फिर नसीहत दी और किशोर को रिहा किया

Sat, 25 Sep 2021 05:34 AM IST
योगेश साहू अमर उजाला ब्यूरो, नालंदा।
अमर उजाला ब्यूरो, नालंदा। Published by: योगेश साहू Updated Sat, 25 Sep 2021 05:34 AM IST
सार

आरोपी किशोर को रिहा करते हुए कोर्ट ने महिला से यह भी पूछा कि आपका बच्चा मिठाई चुराता तो पुलिस को सौंपतीं? साथ ही पुलिस को चेतावनी दी कि मामूली अपराधों में किशोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने से बचें।

विज्ञापन
Nalanda : stealing sweets is crime How : court asked woman this question, then gave advice and released the juvenile
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : Social Media

विस्तार

माखन चोरी बाल लीला है तो मिठाई चोरी अपराध कैसे? इस टिप्पणी के साथ अदालत ने मिठाई चोरी के मुकदमे से किशोर को बरी कर दिया है। साथ ही पुलिस को चेतावनी दी, छोटे-मोटे अपराधों में किशोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने से बचें व उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास करें। जज ने केस दर्ज कराने वाली महिला को भी बच्चों के प्रति सहिष्णु और सहनशील बनने की नसीहत देते हुए सवाल किया, उसका अपना बेटा अगर मिठाई, पैसे, मोबाइल चुराता तो वह क्या उसे भी पुलिस को सौंप देती, या फिर उसे समझाती?

विज्ञापन


सरकारी मदद का आदेश
किशोर की दास्तां सुनकर जज ने आरा की जिला बाल संरक्षण इकाई को बच्चे को देखभाल योजना से लाभ दिलाकर अपराध से रोकने का निर्देश दिया है।

मामी के घर फ्रिज से खा ली थी मिठाई
आरा निवासी किशोर हरनौत ब्लॉक के गांव में ननिहाल आया हुआ था। उसके खिलाफ पड़ोसी मामी के घर से मिठाई चुराने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान किशोर से पूछा गया, तो वह रो पड़ा। उसके अधिवक्ता ने बताया, किशोर के माता-पिता बीमार हैं। आमदनी का कोई साधन नहीं है। किशोर भूखा था, इसलिए पड़ोस की मामी के घर जाकर फ्रिज में रखी मिठाई खा ली व वहीं रखे मोबाइल पर गेम खेलने लगा।
विज्ञापन


श्रीकृष्ण का उदाहरण
भगवान श्रीकृष्ण द्वारा माखन चुराने की बात कही गई हैं। इसे हमारी संस्कृति में भगवान की बाल लीला बताई गई है। वहीं, आज किशोर को भूख के कारण मिठाई चुराने को अपराध माना जाता है, यह कैसे हो सकता है। - मानवेंद्र मिश्रा, प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी, किशोर न्याय परिषद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed