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Bihar News : मारकर 13 टुकड़ों में काटा, फिर ड्रम में रख गलाया शव; प्रेमिका के पति के हत्यारे को उम्रकैद

Mon, 23 Feb 2026 06:05 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Mon, 23 Feb 2026 06:05 PM IST
सार

मुजफ्फरपुर के चर्चित ड्रम कांड मामले में एडीजी-16 कोर्ट ने दोषी सुभाष कुमार शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 3 फरवरी 2026 को उसे हत्या के इस जघन्य मामले में दोषी ठहराया गया था।

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muzaffarpur drum murder case life imprisonment subhash kumar sharma adj16 court
लाल घेरे में अपराधी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुजफ्फरपुर की चर्चित ड्रम कांड मामले में एडीजी-16 कोर्ट ने दोषी सुभाष कुमार शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इससे पहले 3 फरवरी 2026 को उसे इस जघन्य हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया था। सजा सुनाए जाने के दौरान आरोपी के चेहरे पर किसी तरह की घबराहट या शिकन नजर नहीं आई।

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पांच साल पहले की वह खौफनाक रात

यह सनसनीखेज घटना 18 सितंबर 2021 की रात करीब आठ बजे मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र स्थित अखाड़ा घाट बांध रोड पर हुई थी। उस रात एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद कमरे में शरीर के अवशेष बिखरे मिले। सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दृश्य देखकर हैरान रह गई। एक ड्रम के अंदर एक व्यक्ति का क्षत-विक्षत शव मिला। जांच में सामने आया कि शव को कई टुकड़ों में काटकर ड्रम में रखा गया था और उसमें नमक डाला गया था, ताकि शव जल्दी गल जाए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि मृतक का नाम राकेश कुमार सहनी था।
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मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि इस वारदात को अंजाम देने में राकेश की पत्नी राधा देवी और उसका प्रेमी सुभाष कुमार शर्मा शामिल थे। इस मामले में कुल पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें सुभाष के अलावा राधा देवी की बहन, साधु और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुभाष कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल की गई और ट्रायल शुरू हुआ। अदालत में आरोप गठन के बाद सजा के बिंदुओं पर सुनवाई हुई और आखिरकार सुभाष को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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दिल्ली से बुलाकर की गई थी हत्या

मृतक के भाई के अनुसार, राकेश कुमार दिल्ली में रहता था। वहीं उसकी दोस्ती सुभाष कुमार नामक युवक से हुई थी। बाद में सुभाष के राधा देवी से नजदीकी संबंध बन गए। जब राकेश को इस बात की जानकारी मिली तो उसने इसका विरोध किया। आरोप है कि इसके बाद राधा देवी, उसके प्रेमी सुभाष और अन्य लोगों ने मिलकर साजिश रची। राकेश को दिल्ली से मुजफ्फरपुर बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव के कई टुकड़े कर ड्रम में डाल दिया गया और उसमें नमक भर दिया गया, ताकि शरीर धीरे-धीरे गलता रहे। कुछ दिनों बाद ड्रम में तेज धमाका हुआ, जिससे मामले का खुलासा हो गया। इस दौरान आरोपी ने मृतक के कपड़े और अन्य सामान को बांध के किनारे फेंक दिया था।

 

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कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

मामले में अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में हुआ यह ड्रम कांड काफी चर्चित मामला था। कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए दोषी सुभाष कुमार शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था। पत्नी राधा देवी और अन्य आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान अभी भी जारी है। इससे पहले दोषी सुभाष कुमार शर्मा ने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था।

 

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