बिहार: हर्ष फायरिंग केस में भाजपा विधायक राजू सिंह को झटका, दोषसिद्धि पर रोक से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक राजू कुमार सिंह को चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दोषसिद्धि के फैसले पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
बता दें कि अदालत ने इस मामले की अति गंभीरता को देखते हुए दोषसिद्धि को निलंबित करने की याचिका पर दिल्ली पुलिस से औपचारिक जवाब तलब किया है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में मृतका के पीड़ित परिजनों को भी अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
जानें क्या था पूरा मामला
दरअसल, यह पूरा मामला वर्ष 2018 की नववर्ष की पूर्व संध्या 31 दिसंबर का है, जब दक्षिण दिल्ली क्षेत्र के फतेहपुर बेरी में स्थित एक फार्म हाउस में नए साल के जश्न के दौरान कथित रूप से अंधाधुंध हर्ष फायरिंग की गई थी। इसी जश्न के बीच अचानक चली गोली लगने से डॉ. अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गई थीं और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में ही दिल्ली की विशेष अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद बीजेपी के विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया था। इसके अलावा, निचली अदालत ने 4 जुलाई 2026 को बीजेपी विधायक राजू सिंह को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और मृतका के आश्रितों को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था।
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सजा के बाद विधायक ने खटखटाया था उच्च न्यायालय का दरवाजा
दिल्ली की विशेष निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ राजू सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सजा और दोषसिद्धि, दोनों पर रोक की गुहार लगाई थी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपील के लंबित रहने और त्वरित अंतिम सुनवाई संभव नहीं होने के आधार पर 4 साल की जेल की सजा को निलंबित करते हुए जमानत की शर्तों पर राहत दी थी।
इसके साथ ही अब दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार के कारण विधायक की राजनीतिक और कानूनी मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। अब आगामी सुनवाई में दोषसिद्धि पर कोर्ट का रुख तय करेगा कि उनकी सदस्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह सब कुछ कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा और कोर्ट के इस फैसले से एक बार फिर विधायक राजू सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

बीजेपी विधायक राजू सिंह मामला