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Bihar News: योगी सरकार के मंत्री के खिलाफ बिहार में परिवाद दर्ज, मुस्लिम समुदाय पर दिया था विवादित बयान; जानें

Wed, 12 Mar 2025 05:19 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Wed, 12 Mar 2025 05:19 PM IST
सार

Raghuraj Singh Controversy: योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का बयान अब कानूनी पेंच में फंसता नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में उनके खिलाफ आपराधिक परिवाद दर्ज किया गया है। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है।
 

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Muzaffarpur Complaint filed against Yogi govt minister Raghuraj Singh Muslim community controversial statement
योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह के खिलाफ मुजफ्फरपुर में परिवाद दायर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रघुराज सिंह के विवादित बयान को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक परिवाद दायर किया गया है। यह मामला सामाजिक कार्यकर्ता एम. राजू नैयर द्वारा दायर किया गया, जिसमें मंत्री पर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 22 मार्च 2025 को सुनवाई की तारीख तय की है।

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होली पर्व को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान
परिवाद के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने होली पर्व के अवसर पर मुस्लिम समुदाय को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि होली के दिन कोई बाहर न निकले और अगर निकले तो ट्रिपल और कपड़े पहनकर निकले। इस बयान से मुस्लिम समुदाय के लोग आहत हुए हैं और इसे दो धर्मों के बीच वैमनस्य पैदा करने की साजिश करार दिया गया है। 
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मंत्री पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप
परिवादी एम. राजू नैयर ने कहा कि मंत्री का बयान जानबूझकर समाज में तनाव फैलाने और सांप्रदायिक भावना भड़काने की नीयत से दिया गया था। उन्होंने कहा कि होली जैसे पवित्र पर्व पर इस तरह का बयान न केवल असंवेदनशील है बल्कि सामाजिक सौहार्द पर चोट है।
 
परिवादी के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला सीजेएम कोर्ट में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 259, 124, 418, 120बी के अंतर्गत दर्ज कराया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्री का बयान संविधान के मूल मूल्यों और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है, इसलिए इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी है।


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कोर्ट ने स्वीकार किया परिवाद, तय की सुनवाई की तिथि
कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए परिवाद को स्वीकार कर लिया है। साथ ही 22 मार्च 2025 की तारीख को मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है। परिवादी पक्ष को उम्मीद है कि अदालत इस मामले में न्यायोचित और सख्त कार्रवाई करेगी।

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राजनीतिक हलकों में भी हलचल
मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल देखी जा रही है। विपक्षी दलों ने इसे असंवेदनशील और भड़काऊ बयान बताते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। वहीं, मुस्लिम समुदाय के कई सामाजिक संगठन भी इस मामले को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं।


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