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Bihar: तामिला प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जानें का मामला, थानाध्यक्ष के 50 प्रतिशत वेतन पर रोक

Sat, 03 Jan 2026 07:13 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वैशाली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वैशाली Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Sat, 03 Jan 2026 07:13 PM IST
सार

Bihar News: हाजीपुर के नगर थाना प्रभारी को कोर्ट नया आदेश दिया है कि 50% वेतन दिया जाए कोर्ट के आदेश का अवहेलना करने का कोर्ट ने आरोप लगाया है।

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Bihar News orders of Vaishali Court the city police station in-charge will get 50 percent salary Hajipur news
नगर थाना का बोर्ड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वैशाली में व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एकादश ने हाजीपुर नगर थानाध्यक्ष के 50 प्रतिशत वेतन पर रोक का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एकादश रंजन कुमार सिंह ने नगर थानाध्यक्ष के विरुद्ध न्यायालय से निर्गत प्रक्रियाओं का तामिला प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए यह आदेश जिला कोषागार पदाधिकारी को भेज दिया है और कार्रवाई करने को कहा है।
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इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पुरा मामला 2019 का है। जिसमें परिवाद संख्या 3370/2019 के नामजद अभियुक्त नगर थाना क्षेत्र के शाही कालोनी निवासी मेघनाथ गुप्ता और उसके पिता राम अयोध्या साह की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए न्यायालय से 28 मार्च 2023 को समन जारी किया गया था। इस समन का तामिला प्रतिवेदन की मांग 12 अक्टूबर 2023 को नगर थानाध्यक्ष से की गयी थी।
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इसके बाद न्यायालय से 15 दिसंबर 2023 को इन आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था। इसके तामिला प्रतिवेदन की मांग 02 अप्रैल 2024 को की गयी। न्यायालय द्वारा निर्गत इन प्रक्रियाओं का स्मार पत्र देने के बावजूद कोई तामिला प्रतिवेदन नगर थानाध्यक्ष ने न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया था। जिसके बाद कोर्ट ने नगर थाना प्रभारी के 50 प्रतिशत वेतन पर रोक का आदेश दिया है।
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न्यायालय ने इसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही माना है न्यायिक आदेशों की अवहेलना एवं प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बताते हुए नगर थानाध्यक्ष के विरुद्ध कारण-पृच्छा नोटिस किया गया है। साथ ही साथ जिला कोषागार पदाधिकारी को इनके 50 प्रतिशत वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश भी दिया गया है। इस आदेश की प्रति वैशाली पुलिस अधीक्षक तथा तिरहुत प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित भी किया गया है।
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