Bihar News: भोजपुरी गायक गुंजन सिंह पर एफआईआर के निर्देश, वीडियो कंटेंट को लेकर अदालत ने जताई गंभीर आपत्ति
Vaishali News: वैशाली की अदालत ने भोजपुरी गायक गुंजन सिंह के एक वीडियो एल्बम को लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वीडियो में न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी और जजों की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है, जिसकी साइबर जांच के निर्देश दिए गए हैं।
विस्तार
वैशाली जिले की एक अदालत ने भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक गुंजन सिंह पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। यह मामला केवल कथित अश्लीलता तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाने और न्यायाधीशों की छवि को ठेस पहुंचाने से जुड़ा हुआ बताया गया है।
वीडियो एल्बम के संवाद पर उठे सवाल
दरअसल, गुंजन सिंह का एक नया वीडियो एल्बम हाल ही में रिलीज हुआ था। इस वीडियो में एक लड़की यह कहते हुए दिखती है कि यदि शादी नहीं हुई तो वह धारा 376 के तहत रेप का केस दर्ज कराएगी। इसके जवाब में वीडियो में गुंजन सिंह यह कहते हुए नजर आते हैं कि यदि केस हुआ तो जज को ही खरीद लिया जाएगा। वीडियो में एक बैग भी दिखाया गया है, जिसे रिश्वत की ओर इशारा माना जा रहा है।
शिकायतकर्ता ने समाज पर असर की जताई चिंता
इस मामले को लेकर हाजीपुर निवासी संत कुमार ने अदालत में याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि वह एक बेटी के पिता हैं और जब उन्होंने अपनी बच्ची को यह गाना सुनते देखा तो वह स्तब्ध रह गए। उनके अनुसार यह गाना समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए खतरनाक संदेश देता है और न्याय व्यवस्था पर लोगों के भरोसे को कमजोर करता है।
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वकील की दलील और अदालत का सख्त रुख
शिकायतकर्ता के वकील का कहना है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि समाज में गलत संदेश फैलाया जाए या संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया जाए। हाजीपुर व्यवहार न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाजीपुर साइबर थाना को वीडियो की गहन जांच करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
भोजपुरी इंडस्ट्री में कंटेंट पर बहस तेज
यह मामला एक बार फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में बढ़ती अश्लीलता और गैर-जिम्मेदाराना कंटेंट को लेकर बहस छेड़ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि व्यूज और पैसों की दौड़ में क्या कलाकारों को देश की न्याय प्रणाली पर टिप्पणी करने की छूट मिलनी चाहिए।
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