फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   begusarai dm sp court contempt notice 15 days response required

Bihar News: बेगूसराय में डीएम और एसपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई का खतरा, जानें क्या है पूरा मामला

Sat, 18 Oct 2025 11:31 AM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Sat, 18 Oct 2025 11:31 AM IST
सार

बिहार के बेगूसराय में डीएम तुषार सिंगला और एसपी मनीष कुमार पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है। एडीजे तृतीय ब्रजेश कुमार सिंह ने एक्सक्यूशन केस की सुनवाई के दौरान दोनों अधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। 

विज्ञापन
begusarai dm sp court contempt notice 15 days response required
(प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार के बेगूसराय में डीएम तुषार सिंगला और एसपी मनीष कुमार पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की तलवार लटक गई है। दरअसल, एडीजे तृतीय ब्रजेश कुमार सिंह ने एक्सक्यूशन केस की सुनवाई के दौरान दोनों अधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। अब उन्हें 15 दिन के अंदर जवाब देना होगा। यदि वे समय पर जवाब नहीं देते हैं, तो कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की फाइल पटना उच्च न्यायालय भेज दी जाएगी। यह आदेश न्यायाधीश ने 14 अक्टूबर को एक केस की सुनवाई के दौरान दिया था। इस केस की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की गई है।
विज्ञापन


पढ़ें: पीएम मोदी ने नमो एप के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं से किया संवाद, भोजपुरी में दी शुभकामनाएं

विज्ञापन
पूरा मामला क्या है?

भगवानपुर थाना क्षेत्र के हंडालपुर निवासी मनीष कुमार ने एडीजे 3 ब्रजेश कुमार सिंह के समक्ष एक्सक्यूशन वाद संख्या 1/2024 दायर किया था। इस मुकदमे में मनीष कुमार के पिता गणेश महतो की मौत पुलिस की जीप से हुई थी। पूर्व में क्लेम वाद में न्यायाधीश ने वादी को 11 लाख 60 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश जारी किया था। लेकिन आदेश के अनुपालन न होने पर वादी ने एक्सक्यूशन वाद दायर किया। इसके बावजूद न्यायालय के आदेश के बाद भी वादी को क्लेम राशि नहीं दी गई। अब कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया है और डीएम तथा एसपी से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि आगे क्या कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed