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Hindi News ›   Bihar ›   Mohd Shahabuddin case SC defers hearing till December 6

शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल शिफ्ट करने वाली याचिका पर सुनवाई टली

Thu, 01 Dec 2016 01:54 PM IST
टीम डिजिटल / अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल / अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 01 Dec 2016 01:54 PM IST
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Mohd Shahabuddin case SC defers hearing till December 6
- फोटो : Getty

आरजेडी के नेता और पू्र्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को सिवान की जिला जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर तक सुनवाई टाल दी है। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक के लिए सुनवाई टाल दी थी। बता दें कि चंद्रकेश्वर प्रसाद और आशा रंजन ने याचिका में कहा है कि सिवान जेल से तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कराना और उसके मुकदमों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कराना चाहते हैं।

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वहीं बुधवार को शहाबुद्दीन ने खुद को सिवान की जिला जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजने और अपने खिलाफ चल रहे 45 मुकदमों की सुनवाई को स्थानांतरित करने के लिए दायर याचिका का विरोध किया। याचिका का विरोध करते हुए शहाबुद्दीन ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्र ओर अमिताव राय की पीठ से कहा कि सिवान जेल से तिहाड़ में इस तरह का स्थानांतरण अनुचित और अन्यायपूर्ण है। ऐसा इसलिए कि यह कैदियों के स्थानांतरण कानून 1950 के खिलाफ है।

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