फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Law Ministry tweaks rule to allow use of postal ballot for those suffering from coronavirus in bihar polls

बिहार: कानून मंत्रालय ने बदला नियम, पोस्टल बैलेट के जरिए वोट दे सकेंगे कोरोना पीड़ित

Tue, 23 Jun 2020 03:20 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: Sneha Baluni Updated Tue, 23 Jun 2020 03:20 PM IST
विज्ञापन
Law Ministry tweaks rule to allow use of postal ballot for those suffering from coronavirus in bihar polls
रविशंकर प्रसाद (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

बिहार में मतदाता जो कोविड-19 संक्रमित हैं उन्हें इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों में पोस्टल बैलट का उपयोग करके अपना वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय कानून मंत्रालय के विधायी विभाग ने चुनाव नियमों में बदलाव किया है ताकि कोविड-19 से पीड़ित लोगों को पोस्टल बैलेट का उपयोग करने की अनुमति दी जा सके।

विज्ञापन

चुनाव आयोग ने हाल ही में मंत्रालय से संपर्क किया था ताकि कोरोना वायरस से संक्रमित मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोस्टल बैलेट का उपयोग करने की अनुमति दी जा सके। अधिकारी ने कहा, 'यह एक बिलकुल फिट मामला था और हम नियमों को बदलने के लिए सहमत हो गए हैं। हाल ही में हमने 80 साल से ऊपर और दिव्यांग लोगों को पोस्टल बैलेट का उपयोग करने की अनुमति दी थी। उसी सूची में हमने कोविड-19 संक्रमित या उसके लक्षण वाले लोगों को शामिल किया है।'
विज्ञापन



अब तक स्थानीय रिटर्निंग अधिकारी से पोस्टल बैलेट की सुविधा प्राप्त करने के लिए दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को फॉर्म 12 डी भरना पड़ता था। भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद बिहार पहला राज्य होगा जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने इस नियम को रद्द करने के लिए सरकार से संपर्क किया था क्योंकि महामारी वर्ष के अंत तक जारी रह सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


विधायी विभाग निर्वाचन आयोग के लिए नोडल निकाय है। कानून मंत्री द्वारा संशोधनों को मंजूरी देने के बाद चुनाव नियमों में संशोधन किया जाता है। बता दें कि बिहार में लगभग 7.20 करोड़ मतदाता हैं और 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल इस साल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। नई विधानसभा का गठन 29 नवंबर से पहले होना है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed