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बिहार: दो साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी को उम्रकैद, 6.5 महीने में पूरा हुआ स्पीड ट्रायल
Thu, 03 Sep 2026 11:18 PM IST
कोसी ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहरसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहरसा
Published by: कोसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:18 PM IST
सार
सहरसा पॉक्सो कोर्ट ने 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में राज कुमार शर्मा को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास और कुल 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। स्पीड ट्रायल के तहत मामला दर्ज होने के करीब साढ़े छह महीने में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया गया।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
सहरसा कोर्ट में पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार राकेश की अदालत ने 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) राकेश कुमार राकेश की अदालत ने सौरबाजार थाना क्षेत्र के निवासी राज कुमार शर्मा को दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास और कुल 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहरसा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से गुरुवार शाम 7 बजे प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी दी गई।
पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद
मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक शिवेन्द्र प्रसाद ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त राज कुमार शर्मा को पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम नहीं चुकाने पर दोषी को दो साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। वहीं, भारतीय न्याय संहिता की धारा-137(2) के तहत 5 साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। अदालत ने साफ किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
महज साढ़े छह महीने में फैसला
यह मामला त्वरित सुनवाई (स्पीड ट्रायल) के तहत चुना गया था। सहरसा पुलिस द्वारा वैज्ञानिक जांच और मजबूत सबूतों के कारण आरोपी को बहुत कम समय में सजा दिलाई जा सकी। मामले की सुनवाई महज साढ़े 6 महीने में पूरी हुई।
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तीन महीने में गवाहों की सुनवाई पूरी
17 फरवरी 2026 को सौरबाजार थाना कांड संख्या-52/2026 के रूप में मामला दर्ज हुआ। 14 मई 2026 को पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। 23 मई 2026 को अदालत ने मामले का संज्ञान लिया। 4 जून 2026 को अदालत ने आरोप तय किए। 3 सितंबर 2026 को आरोप तय होने के सिर्फ तीन महीने के भीतर सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने अंतिम फैसला सुना दिया।
मजदूर की 2 साल की बच्ची से किया गया था दुष्कर्म
दरअसल, गांव के रहने वाले एक मजदूर की 2 साल की बच्ची को जबरन उठाकर दुष्कर्म किया गया था। मामले में अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने खुशी जताई है। उम्रकैद की सजा के बाद परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है।
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पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद
मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक शिवेन्द्र प्रसाद ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त राज कुमार शर्मा को पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम नहीं चुकाने पर दोषी को दो साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। वहीं, भारतीय न्याय संहिता की धारा-137(2) के तहत 5 साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। अदालत ने साफ किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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महज साढ़े छह महीने में फैसला
यह मामला त्वरित सुनवाई (स्पीड ट्रायल) के तहत चुना गया था। सहरसा पुलिस द्वारा वैज्ञानिक जांच और मजबूत सबूतों के कारण आरोपी को बहुत कम समय में सजा दिलाई जा सकी। मामले की सुनवाई महज साढ़े 6 महीने में पूरी हुई।
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तीन महीने में गवाहों की सुनवाई पूरी
17 फरवरी 2026 को सौरबाजार थाना कांड संख्या-52/2026 के रूप में मामला दर्ज हुआ। 14 मई 2026 को पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। 23 मई 2026 को अदालत ने मामले का संज्ञान लिया। 4 जून 2026 को अदालत ने आरोप तय किए। 3 सितंबर 2026 को आरोप तय होने के सिर्फ तीन महीने के भीतर सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने अंतिम फैसला सुना दिया।
मजदूर की 2 साल की बच्ची से किया गया था दुष्कर्म
दरअसल, गांव के रहने वाले एक मजदूर की 2 साल की बच्ची को जबरन उठाकर दुष्कर्म किया गया था। मामले में अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने खुशी जताई है। उम्रकैद की सजा के बाद परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है।