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Bihar News: 25 साल जेल में बिताएगा 31 बरस का यह शख्स, पूरा मामला क्या है जान लीजिए

Thu, 15 May 2025 08:21 PM IST
कोसी ब्यूरो न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सुपौल
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सुपौल Published by: कोसी ब्यूरो Updated Thu, 15 May 2025 08:21 PM IST
सार

Bihar News: मामला सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का है। मामले में गुरुवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संतोष कुमार दुबे की कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की।

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Bihar News This 31-year-old man will spend 25 years in jail know what whole matter is
सुपौल में दुष्कर्मी को कोर्ट से जेल ले जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुपौल में किशनपुर थाना क्षेत्र से नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी मो अजीजुल्लाह को 25 साल का सश्रम कारावास सुनाया है। गुरुवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संतोष कुमार दुबे की कोर्ट ने किशनपुर थाना कांड संख्या 143/21 की सुनवाई के क्रम में यह फैसला सुनाया। 31 वर्षीय अजीजुल्लाह पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरिया वार्ड 13 का निवासी है। कोर्ट ने बीते सात मई को ही मामले में उसे दोषी करार दिया था।

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विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी ने बताया कि गुरुवार को सजा पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भादवि की धारा-376 (2) (जे) (एन) के तहत 25 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास सुनाया गया। इसके अलावा भादवि की धारा-363 के तहत पांच वर्ष का कारावास तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना, नहीं चुकाने पर दो माह का साधारण कारावास, जबकि धारा-323 के तहत तीन वर्ष का साधारण कारावास तथा 500 रुपये जुर्माना, नहीं चुकाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास सुनाया। वहीं, धारा-506 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये जुर्माना, नहीं चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास सुनाया गया।
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पॉक्सो एक्ट की दो अलग-अलग धाराओं में भी सजा

इसके अतिरिक्त पॉक्सो की धारा-6 के तहत 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना, नहीं चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास तथा धारा-4 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माना, नहीं चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास सुनाया गया। सभी सजाएं साथ चलेंगी तथा वाद के ट्रायल के दौरान में जेल में बिताए अवधि समायोजित की जाएगी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर झा ने ट्रायल में हिस्सा लिया। मामले में प्राथमिकी 28 जुलाई 2021 को दर्ज हुई थी। अभियोजन ने ट्रायल में कुल आठ गवाह पेश किए। वहीं, पीड़िता को पांच लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई।

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