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Hindi News ›   Bihar ›   Gaya News ›   Jehanabad: 20-20 years rigorous imprisonment to two accused of rape; POCSO court gave its verdict

Bihar News: दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20-20 साल का कठोर कारावास; पॉक्सो न्यायालय ने सुनाया फैसला

Fri, 09 Feb 2024 08:25 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जहानाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जहानाबाद Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Fri, 09 Feb 2024 08:25 PM IST
सार

Jehanabad Hindi News: प्राथमिकी में पीड़िता की चाची ने आरोप लगाया था कि 23 फरवरी 2022 को मेरी भतीजी ने बताया था कि 10:00 बजे दिन में मंदिर से आने के दौरान विनोद शर्मा मुझे बहला-फुसला कर गोशाला में ले गया। फिर मेरे साथ बलात्कार किया।

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Jehanabad: 20-20 years rigorous imprisonment to two accused of rape; POCSO court gave its verdict
कोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार के जहानाबाद में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी दीनानाथ शर्मा और विनोद सिंह उर्फ विनोद शर्मा के सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई के बाद अनन्य विशेष पॉक्सो न्यायालय की न्यायाधीश रश्मि ने पॉक्सो की धारा 6 के तहत दोनों आरोपियों को बीस-बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर दस-दस हजार रुपये अर्थ दंड की लगाया। अर्थ दंड की राशि का भुगतान न करने पर छह-छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों आरोपियों को पॉक्सो की धारा दस के तहत पांच-पांच साल के कठोर कारावास की भी सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनाया गया। अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन-तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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इस मामले की जानकारी पॉक्सो के विशेष लोक आयोजक मुकेश नंदन वर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि पीड़िता की चाची ने जहानाबाद महिला थाने में दीना नाथ शर्मा और विनोद सिंह उर्फ विनोद शर्मा को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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प्राथमिकी में पीड़िता की चाची ने आरोप लगाया था कि 23 फरवरी 2022 को मेरी भतीजी ने बताया था कि 10:00 बजे दिन में मंदिर से आने के दौरान विनोद शर्मा मुझे बहला-फुसला कर गोशाला में ले गया। फिर मेरे साथ बलात्कार किया। इससे पहले दीनानाथ शर्मा ने स्कूल से लौटने के दौरान मेरे साथ बलात्कार किया था। इस मामले में अभियोजन की ओर से न्यायालय में सूचक पीड़िता समेत सात लोगों की गवाही कराई गई थी। जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए थे।

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