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Bihar News: पटवन विवाद में किसान की हत्या, 26 साल बाद आरोपी को उम्रकैद; 55 हजार रुपये का जुर्माना

Thu, 09 Jul 2026 06:46 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरंगाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरंगाबाद Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 09 Jul 2026 06:46 PM IST
सार

बिहार के औरंगाबाद में 26 साल पुराने किसान हत्या मामले में अदालत ने दोषी नवलाख यादव को आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पटवन विवाद में वर्ष 2000 में किसान बबन यादव की गोली मारकर हत्या की गई थी।

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Bihar News: Farmer murdered in irrigation dispute accused sentenced to life imprisonment
व्यवहार न्यायालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार के औरंगाबाद जिले में 26 साल पुराने हत्या के एक मामले में गुरुवार को अदालत ने अहम फैसला सुनाया। पटवन (सिंचाई) के विवाद में किसान की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर कुल 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि औरंगाबाद मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 452/2000 (एसटीआर-206/01) में सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने बेला गांव निवासी नवलाख यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की भी सजा दी गई। अदालत ने दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है।

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अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले की प्राथमिकी बेला गांव निवासी विशुनदेव यादव ने 29 अक्टूबर 2000 को दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि उनका छोटा भाई बबन यादव रात करीब नौ बजे खेत में पटवन कर रहा था। इसी दौरान गांव के ही नवलाख यादव ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

इस मामले में अदालत ने 1 जुलाई 2026 को नवलाख यादव को दोषी ठहराते हुए उसका बंधपत्र रद्द कर जेल भेज दिया था। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में सह-आरोपी महेंद्र यादव, योगेंद्र यादव और लालदेव यादव को दोषमुक्त कर दिया गया।

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