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Bihar News: पति ने की थी पहली पत्नी की गला दबाकर हत्या, पांच साल बाद कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Fri, 09 Aug 2024 02:11 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरंगाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरंगाबाद Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Fri, 09 Aug 2024 02:11 PM IST
सार

Aurangabad News: पहली पत्नी की गला दबाकर हत्या करने और उसका शव सड़क किनारे फेंकने वाले आरोपी को दोषी पाए जाने पर अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी घटना के समय से ही जेल में बंद है। जानें पूरा मामला...।

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Bihar: Husband had strangled his first wife to death, 5 years later court sentenced him to life imprisonment
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दो शादी रचाने वाले शख्स ने पहली पत्नी से जी भर जाने पर पांच साल पहले उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर शव को नहर किनारे फेंक कर ठिकाने लगा दिया था। इसी मामले में औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे)-3 सुनील कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कैद की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार का जुर्माना भी लगाया। हत्यारा पति अरविंद प्रजापति औरंगाबाद के सिमरा थानाक्षेत्र के चोरहा गांव का निवासी है। वह घटना के समय से ही जेल में बंद है।

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अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सिमरा थाना पुलिस को  23 नवंबर 2019 को सुबह सूचना मिली थी कि शिवपुर के पश्चिमी नहर पर एक अज्ञात महिला का शव धान के खेत में पड़ा है। इस सूचना पर सिमरा थाना पुलिस अवर निरीक्षक उमेश कुमार सिंह वरीय अधिकारियों को सूचना देकर मामले के सत्यापन के लिए मौके पर पहुंचे।
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उन्होंने बताया कि वहां स्थानीय सरपंच और अन्य लोगों ने शव की पहचान चोरहा निवासी अरविंद प्रजापति की पत्नी पूजा देवी के रूप में की। मौके पर उन्हें यह भी जानकारी मिली कि अरविंद ने दो शादियां की हैं और मृतका पूजा उसकी पहली पत्नी थी। मामले की तात्कालिक जांच में यह पता चला कि अरविंद ने ही किसी अन्यत्र स्थान पर पत्नी की गमछे से गला दबाकर हत्या की और शव को शिवपुर पश्चिमी नहर के पास फेंक दिया। इसके बाद मामले के सूचक के बतौर उन्हीं के बयान पर सिमरा थाना में प्राथमिकी संख्या-47/19 दर्ज की गई। साथ ही उन्होंने मृतका के पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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इसी मामले के ट्रायल एसटीआर-62/24 में कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन आरोपी अरविंद प्रजापति को सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त को भादंवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 25 हजार का जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक साल के अतिरिक्त साधारण कारावास, भादंवि की धारा 201 के तहत पांच साल कैद व दस हजार का जुर्माना, जुर्माना न देने पर छह महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके पूर्व न्यायालय ने आरोपी को छह अगस्त को दोषी ठहराया था और कोर्ट ने आज उसे सजा सुनाई।

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