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Bihar News: दरभंगा कोर्ट ने हत्या के पांच दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी ठोंका
Fri, 11 Jul 2025 11:32 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Fri, 11 Jul 2025 11:32 PM IST
सार
Bihar News: कोर्ट ने साफ किया कि आरोपियों ने साजिश के तहत हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। धारा 302 और 120 (बी) के तहत अदालत ने पांचों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा के साथ आर्थिक दंड से भी दंडित किया।
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दरभंगा व्यवहार न्यायालय
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दरभंगा व्यवहार न्यायालय की तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने हत्या के एक जघन्य मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट ने दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने यह फैसला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120 (बी) के तहत सुनाया।
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मामला दरभंगा जिले के सकतपुर थाना क्षेत्र के लगमा गांव का है, जहां मदन मोहन चौधरी की हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों द्वारा सकतपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें मनीगाछी थाना क्षेत्र के बलौर गांव निवासी सुशील कुमार झा और लगमा गांव के निवासी किशोर कुमार चौधरी, राघवेंद्र चौधरी, ध्रुव कुमार चौधरी तथा सिद्धार्थ शंकर चौधरी को आरोपी बनाया गया था।
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अदालती कार्यवाही के दौरान सभी पक्षों की दलीलों और सबूतों पर विचार करते हुए न्यायाधीश ने पांचों आरोपियों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपियों ने साजिश के तहत हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। धारा 302 (हत्या) और 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के तहत अदालत ने पांचों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा के साथ आर्थिक दंड से भी दंडित किया।
इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है और न्यायपालिका के प्रति आभार जताया है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने इसे न्याय की जीत करार दिया है।