फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   darbhanga bihar mlc election graduate teachers constituency voting vehicle restrictions october 23

बिहार: स्नातक के 40 और शिक्षक के 13 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल, 1.35 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मतदान

Thu, 22 Oct 2026 12:47 PM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा Published by: दरभंगा ब्यूरो Updated Thu, 22 Oct 2026 12:47 PM IST
सार

बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 40 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 1,26,951 मतदाता करेंगे, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 13 उम्मीदवारों के लिए 9,026 मतदाता मतदान करेंगे।

विज्ञापन
darbhanga bihar mlc election graduate teachers constituency voting vehicle restrictions october 23
दरभंगा समाहरणालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान से पहले प्रचार थम चुका है, लेकिन उम्मीदवार अपनी-अपनी जीत का दावा करते हुए अंतिम दौर में जनसंपर्क अभियान में जुटे रहे। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 40 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 13 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 1,35,977 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करेंगे।

विज्ञापन

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 40 उम्मीदवार, 1,26,951 मतदाता करेंगे मतदान

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 40 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनके भाग्य का फैसला दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी और बेगूसराय जिलों के कुल 1,26,951 मतदाता करेंगे। इनमें पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, दरभंगा में 24,694 पुरुष और 9,307 महिला मतदाता हैं। समस्तीपुर में 24,557 पुरुष, 9,868 महिला और चार थर्ड जेंडर मतदाता पंजीकृत हैं। मधुबनी में 21,690 पुरुष, 7,625 महिला और एक थर्ड जेंडर मतदाता हैं। वहीं, बेगूसराय में 20,321 पुरुष, 8,881 महिला और तीन थर्ड जेंडर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

विज्ञापन

इन चारों जिलों के मतदाता 23 अक्टूबर को मतदान कर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 40 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे।

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 13 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला

दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में चार जिलों के कुल 9,026 मतदाता मतदान करेंगे। जिलेवार आंकड़ों के मुताबिक, मधुबनी में 1,570 पुरुष और 259 महिला मतदाता हैं। दरभंगा में 2,161 पुरुष और 639 महिला मतदाता पंजीकृत हैं। समस्तीपुर में 1,853 पुरुष और 496 महिला मतदाता हैं। वहीं, बेगूसराय में 1,445 पुरुष, 602 महिला और एक थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इन सभी मतदाताओं के मतदान से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 13 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

मतदान को लेकर दरभंगा जिले में निषेधाज्ञा लागू

मतदान को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी कौशल कुमार ने आदेश जारी किया है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे दरभंगा जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।


आदेश के अनुसार, मतदान के दिन सुबह पांच बजे से शाम छह बजे तक जिले के सभी क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों समेत सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, आवश्यक सेवाओं और आदेश में निर्धारित श्रेणियों के वाहनों को छूट दी गई है। मतदान केंद्र परिसर में मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

इन वाहनों को रहेगी परिचालन की अनुमति

प्रशासन के आदेश के मुताबिक, शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और मतदान दल के इस्तेमाल वाले वाहनों को प्रतिबंध से छूट मिलेगी। आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति में मरीज को ले जाने वाली एंबुलेंस भी चल सकेगी। इसके अलावा बिजली, दूध की आपूर्ति करने वाली वैन, पानी के टैंकर और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को भी छूट दी गई है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को मतदान के दिन इस्तेमाल के लिए निर्वाची पदाधिकारी से परमिट प्राप्त वाहन चलाने की अनुमति होगी। ऐसे वाहन में चालक समेत पांच से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकेंगे। इन वाहनों का इस्तेमाल मतदाताओं को ढोने के लिए नहीं किया जा सकेगा।

निजी वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को लेकर भी निर्देश

निजी वाहन मालिक अपने और परिवार के सदस्यों के मतदान के लिए मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर तक वाहन ले जा सकेंगे। इसके अलावा निर्धारित मार्गों पर चलने वाले सार्वजनिक परिवहन वाहनों को भी निषेधाज्ञा से छूट दी गई है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रिक्शा तथा अन्य वाहनों को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। जिला प्रशासन ने मतदान की प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने के लिए इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed