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Bihar: बाहुबली कुंदन सिंह का रोसड़ा कोर्ट में सरेंडर; दोहरे हत्याकांड में SC ने रद्द की थी जमानत, भेजे गए जेल
Wed, 24 Jul 2024 02:43 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, समस्तीपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, समस्तीपुर
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Wed, 24 Jul 2024 02:43 PM IST
सार
Samastipur News: बाहुबली कुंदन सिंह ने रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम कोर्ट में सरेंडर कर किया है। बता दें कि पैक्स अध्यक्ष वीरेंद्र यादव और उसके रिश्तेदार बिरजू यादव की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुंदन सिंह की जमानत रद्द कर दी थी।
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बाहुबली कुंदन सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
समस्तीपुर के बाहुबली कुंदन सिंह ने रोसड़ा कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बिथान थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए जमानत याचिका को पिछले दिनों रद्द कर दिया था। कुंदन सिंह द्वारा कोर्ट में सरेंडर किए जाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।
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जानकारी के मुताबिक, कुंदन सिंह ने रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम कोर्ट में सरेंडर कर किया है। गौरतलब है कि पैक्स अध्यक्ष वीरेंद्र यादव और उसके रिश्तेदार बिरजू यादव की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुंदन सिंह की जमानत रद्द कर दी थी। पिछले वर्ष नवंबर महीने में ही पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जमानत के आदेश को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपी कुंदन सिंह को चार सप्ताह के अंदर संबंधित न्यायालय के समक्ष सरेंडर करने को कहा था, लेकिन तब से वह फरार ही चल रहे थे। इसके बाद दोबारा पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।
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क्या है पूरा मामला
बाहुबली कुंदन सिंह हसनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पहली बार रोसड़ा नरसंहार कांड में इनका नाम आया था। तब रोसड़ा में एक साथ सात लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वर्ष 2016 में हुए बिथान के पैक्स अध्यक्ष सह राजद नेता वीरेंद्र यादव हत्याकांड मामले में कुंदन सिंह सजायाफ्ता हैं। उन्हें रोसड़ा एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वे उच्च न्यायालय से जमानत पर बाहर थे। उसके बाद बिथान निवासी ललित यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
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जानकारी के मुताबिक, एसएलपी क्रिमिनल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीते छह नवंबर 23 को सुनाए फैसले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा कुंदन सिंह को जमानत दिए जाने की प्रक्रिया को अनुचित ठहराते हुए जमानत को निरस्त कर दिया था। साथ ही आरोपी को चार सप्ताह के अंदर संबंधित न्यायालय के समक्ष सरेंडर करने को कहा था। वहीं, पटना उच्च न्यायालय ने भी क्रिमिनल अपील (डीबी) नंबर 293/2019 की सुनवाई करते हुए डीजीपी को 30 जुलाई तक का वक्त देते हुए कुंदन सिंह की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा था।
2016 में कर दी गई थी वीरेंद्र और उनके रिश्तेदार की हत्या
बिथान के पूर्व मुखिया अशोक यादव के भाई वीरेंद्र यादव और उसके रिश्तेदार बिरजू यादव की 10 मई 2016 को सिरसिया चौराहा के पास अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक के चचेरे भाई ललित यादव ने बिथान थाना में कांड सं 14/16 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने कुंदन सिंह समेत छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। यहां बता दें कि रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में अशोक यादव और कुंदन सिंह के बीच वर्चस्व को लेकर अदावत रही है।