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Bihar: दरिंदगी की हद पार करने वालों को उम्रकैद, किशोरी की चीखों को मिला आखिर इंसाफ

Wed, 15 Apr 2026 06:05 PM IST
सारण ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज Published by: सारण ब्यूरो Updated Wed, 15 Apr 2026 06:05 PM IST
सार

Bihar: बिहार के गोपालगंज में पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष अदालत ने दो साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।

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court sentenced two accused of exploiting a minor in Gopalganj to life imprisonment
कोर्ट का फैसला - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बिहार के गोपालगंज जिले की एक विशेष अदालत ने महिला सुरक्षा और पॉक्सो एक्ट के तहत एक बड़ा फैसला सुनाते हुए दो युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायाधीश (षष्ठ) सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) पंकज वर्मा की अदालत ने दो साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह कठोर सजा सुनाई।

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 50-50 हजार का अर्थदंड
अदालत ने दोनों दोषियों, दीपक कुमार राम और अजय राम को न केवल आजीवन कारावास की सजा दी, बल्कि उन पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा के ऐलान के तुरंत बाद दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच मंडल कारा, गोपालगंज भेज दिया गया।
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क्या था पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 24 जून 2024 की है। बरौली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी अपनी पांच वर्षीय भतीजी के साथ गांव के बाहर शौच के लिए गई थी। इसी दौरान सुनसान जगह का फायदा उठाकर सोनवर्षा गांव के दीपक और अजय वहां पहुंचे।दोनों आरोपियों ने पहले छोटी बच्ची को डरा-धमकाकर वहां से भगा दिया और फिर किशोरी के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म की जघन्य वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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कानूनी प्रक्रिया और फैसला
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और अनुसंधानक द्वारा कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। माननीय न्यायाधीश पंकज वर्मा ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए दोनों युवकों को दोषी पाया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसे अपराध समाज के लिए कलंक हैं और इनमें किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती। इस फैसले के बाद क्षेत्र के लोगों ने न्यायपालिका के प्रति संतोष व्यक्त किया है।

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